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अजब गजब कानून: 2018 तक डांस फ्लोर पर 10 से ज्यादा लोगों का नाचना भी था गैरकानूनी

भारत का एक पुराना कानून ऐसी सार्वजनिक बैठकों या आयोजनों में भाग लेने वालों पर जुर्माना लगाने की भी अनुमति देता था। इस कानून को दो साल पहले खत्म कर दिया गया।

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जयपुर

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Mohmad Imran

Nov 10, 2020

अजब गजब कानून: 2018 तक डांस फ्लोर पर 10 से ज्यादा लोगों का नाचना भी था गैरकानूनी

अजब गजब कानून: 2018 तक डांस फ्लोर पर 10 से ज्यादा लोगों का नाचना भी था गैरकानूनी

नियम और कानून हमारी सुरक्षा और अपराधों से रोकथाम के लिए बनाए गए हैं। लेकिन भारत समेत बहुत से देशों में ऐसे अजीबो-गरीब कानून हैं जिन्हें जानने के बाद हंसी तो आती ही है इन पर यकीन कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। देश के अजीब और पुरातन कानूनों में ऐसा ही एक कानून था 'प्रिवेंशन ऑफ सेडिशियस मीटिंग एक्ट-1911' (The prevention of seditious meetings Act, 1911)। इस कानून के अंतर्गत डांस फ्लोर पर एक साथ 10 लोगों का नाचना भी गैरकानूनी हुआ करता था। यानी अगर ये कानून आज प्रभावी होता तो शादी-समारोह में समूह में नाचने पर आपको गिरफ्तार किया जा सकता था।

6 महीने का कारावास
इस एक्ट की धारा 4 के प्रावधानों के तहत घोषित क्षेत्र में आयोजित जनसभा के प्रचार या आयोजन से संबंधित किसी भी व्यक्ति को छह महीने तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों हो सकती है। ऐसी कोई भी सार्वजनिक बैठक, जो इस एक्ट की धारा 5 के तहत निषिद्ध है, को भारतीय दंड संहिता के अध्याय आठवें और दंड प्रक्रिया संहिता,1898 के अध्याय 9 के अर्थ में एक गैरकानूनी सभा माना जाएगा।

1200 एक्ट खत्म
ऐसे विचित्र या पुराने और चलन से बाहर हो चुके करीब 1200 कानूनों को बीते कुछ सालों में केन्द्र सरकार खत्म कर चुकी है। वहीं 1824 विचाराधीन हैं। इल्हीं 1200 कानूनों के अंतर्गत 2018 में इस कानून में संशोधन कर ऐसे प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया है।