
सांकेतिक तस्वीर
श्रीगंगानगर। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में 10 दस साल बालक से कुकर्म करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी बुजुर्ग को दोषी मानते हुए बीस साल के कठोर कारावास व बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। यह निर्णय मंगलवार को पोक्सो प्रकरणोें की स्पेशल कोर्ट संख्या एक के स्पेशल जज सुरेन्द्र खरे ने सुनाया।
विशिष्ट लोक अभियोजक हरवीर सिंह बराड़ ने बताया कि 23 अक्टूबर 2024 को सदर थाने में पीड़ित बालक के पिता ने मामला दर्ज कराया था। इसमें बताया कि उसका दस वर्षीय बेटा पिछले काफी समय से मानसिक रूप से परेशान है।
बच्चे ने 23 मई 24 को रोते हुए बताया कि 30 जून 2024 को रामदेव कॉलोनी में रहने वाले गंदे अंकल जगदीश लाडूणा ने उसे टॉफी के बहाने नशीली चीज खिलाई और अपने साथ घर ले गया। वहां उसके साथ कुकर्म किया। सदर पुलिस ने इस मामले की जांच महिला अपराध अन्वेषण सैल के पुलिस उप अधीक्षक रमेश माचरा को दी।
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इस जांच अधिकारी ने अनुसंधान के दौरान इसकी पुष्टि कर आरोपी रामदेव कॉलोनी गली नम्बर छह निवासी 64 वर्षीय जगदीश कुम्हार के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। इस विचाराधीन मामले के दौरान पीड़ित समेत बारह गवाह और 28 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। अदालत ने इस आरोपी को बीस साल कठोर कारावास व बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। परिवादी पक्ष की ओर से पैरवी रामचन्द्र धारणियां ने की।
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Updated on:
19 Mar 2025 03:43 pm
Published on:
19 Mar 2025 02:02 pm
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