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श्रीगंगानगर।
जिले भर की सड़कों पर इन दिनों एक लाख 66 हजार 486 पुराने वाहन अवैध तरीकों से दौड़ रहे हैं। परिवहन विभाग की ओर से 15 साल से अधिक पुराने वाहन चालकों के रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं करवाने पर आर.सी. को निरस्त कर दिया गया है। हैरानी की बात है कि जिन वाहनों का पंजीयन निरस्त किया गया है उनमें से केवल चार हजार वाहन मालिकों ने अपने वाहनों के पंजीयन का नवीनीकरण करवाया है। परिवहन विभाग ने अब जिले में सड़कों पर चलने वाले इन वाहनों को सीज करने की बात कही है, लेकिन ऐसे वाहन मालिकों को अब कोई चिंता नहीं है। वे अब भी इन पुराने वाहनों को सड़कों पर चला रहे हैं।
परिवहन विभाग के सूत्र बताते हैं कि जिले भर में 15 साल पुराने गैर परिवहन यान जिनमें मोटर साईकिल कार, जीप और ट्रैक्टरों की संख्या एक लाख 44 हजार 082 है। इनमें से महज 3 हजार 812 वाहन मालिकों ने अपने वाहनों के पंजीयन का नवीनीकरण करवाया है, जबकि पंजीयन निरस्त वाहनों की संख्या 1 लाख 40 हजार 270 है।इसी तरह परिवहन यान में 15 साल पुराने वाहनों की संख्या 22 हजार 344 है। इनमें से महज 133 वाहनों का नवीनीकरण हुआ है। परिवहन यान में ट्रक, बस, टैक्सी शामिल हैं। परिवहन विभाग के मुताबिक 22 हजार 211 ट्रक, बस और टैक्सियों का पंजीयन निरस्त किया गया है। अब यदि कोई पुराना वाहन सड़क पर दौड़ता हुआ पाया गया तो विभाग उसे सीज कर देगा। यही नहीं वाहन मालिक पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा।
करनी पड़ती है अपील
वाहन 15 साल पुराना हो जाता है तो वाहन मालिक को जिला परिवहन विभाग से नोटिस भेजा जाता है। नोटिस के आधार पर वाहन मालिक परिवहन कार्यालय में वाहन के नवीनीकरण के लिए अपील करता है। यहां से स्वीकृति के बाद ही वाहन को सड़कों पर चलाया जा सकता है।
हादसा होने पर नहीं मिलेगा क्लेम
बिना रिन्यु करवाए वाहन चलाने पर चालक के दुर्घटनाग्रस्त होने पर इसकी पूरी जिम्मेदारी अब वाहन चालक पर होगी। हादसा होने पर वाहन मालिक को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा।
इनका कहना है
वाहनों को सीज किया जाएगा
15 साल पुराने वाहनों का पंजीयन करवाना जरूरी है। जिले में अभियान चलाकर ऐसे वाहनों को सीज किया जाएगा। जिले के महज 4 हजार वाहन स्वामियों ने अपने वाहनों के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण करवाया है।
- जुगल किशोर माथुर, जिला परिवहन अधिकारी, श्रीगंगानगर
Published on:
18 Jan 2018 08:20 pm
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