प्रवेश के लिए है पात्रता
आरटीई अधिनियम में नि:शुल्क सीट्स पर प्रवेश के लिए बालकों की पात्रता शर्तें तय की गई हैं। इसमें बालक गैर सरकारी विद्यालयों के आस-पास के परिक्षेत्र (कैचमैंट एरिया) में निवास करने वाला होना चाहिए। राज्य में आरटीई नियमों के अनुसार विद्यालय का परिक्षेत्र शहरी क्षेत्रों में संबंधित स्थानीय निकाय,नगर परिषद,नगर पालिका जैसी भी स्थिति हो तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत निर्धारित किया गया है।
आरटीई में स्कूल
श्रीगंगानगर जिले में स्कूल 1115
राज्य में स्कूल 34000
आरटीई में प्रवेश का टाइम फ्रेम
विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करना-
15 फरवरी 2018
अभिभावक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
16 फरवरी से 7 मार्च 2018
स्कूल में प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी एनआईसी जयपुर में-9 मार्च
अभिभावक लॉटरी के बाद इच्छित विद्यालयों में प्रवेश के लिए रिपोर्ट करेंगे- 20 मार्च ।
बालक-बालिकाओं को विद्यालय में आरटीई में प्रवेश मिलेगा – 21 मार्च से
नए वित्तीय वर्ष में आरटीई में प्रवेश के लिए निजी स्कूलों को गाइड लाइन भेजी गई है। इसमें15 फरवरी तक विद्यालयों की प्रोफाइल अपडेट करनी है। इसके उपरांत 16 फरवरी से सात मार्च तक अभिभावकों को आरटीई में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
शंभू लाल मीणा, प्रभारी आरटीई, शिक्षा विभाग, श्रीगंगानगर।