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नौकरी का झांसा देकर धोखाधड़ी करने के दोषी को तीन वर्ष की कारावास

-गांव दस एच सुंदरपुरा का मामला

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श्रीकरणपुर.

नौकरी का झांसा देकर रुपए हड़पने के दोषी को अदालत ने मंगलवार को तीन वर्ष का कारावास व दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार केसरीसिंहपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा यह मामला करीब 19 वर्ष पहले जयपुर में दर्ज हुआ था।

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ताल्लुका विधिक सेवा समिति के सचिव विजय कुमार ने बताया कि 10 एच सुंदरपुरा (केसरीसिंहपुर) निवासी कुलदीप सिंह ने जयपुर के सदर थाने में रिपोर्ट दी कि चार सितम्बर 1999 में वह उसकी भुआ के पास 11 एच में मिलने आया। वहां सहजीपुरा हनुमानगढ़ निवासी रोशन लाल नामक युवक ने दिव्यांगों को ठीक करने के अलावा नौकरी दिलाने की बात कही। और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तथा अन्य उच्चाधिकारियों तक अपनी पहुंच बताते हुए पहले भी कइयों को नौकरी लगवाने की बात कही।

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इस दौरान रोशन ने उसे बैंक में कैशियर की नौकरी लगाने की एवज में 40 हजार रुपए मांगे। मामला तय होने पर परिवादी ने अगले दिन गंगा सिंह व सुखदेव सिंह के सामने 27 हजार रुपए आरोपित को दिए। इस दौरान उसने काम पूरा होने की बात कहते हुए 13 हजार रुपए और लेकर जयपुर बुलाया। अपने एक परिचित गंगासिंह के साथ परिवादी जब जयपुर पहुंचा तो वहां रोशन की कार्यप्रणाली देख उस पर संदेह हो गया।

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इस पर परिवादी ने अपने रुपए वापस मांगे तो उसने देने से मना कर दिया। मामले में परिवादी ने 10 दिसंबर 1999 को मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस अनुसंधान के बाद आरोपित की गिरफ्तारी होने पर न्यायालय में चालान पेश किया गया। मंगलवार को सुनवाई के बाद एसीजेएम सुरेश चौहान ने दोष साबित होने पर रोशन को तीन वर्ष का साधारण कारावास व दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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