24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजस्थान विधानसभा चुनाव: टिकट के लिए उम्मीदवारों को देनी होगी ये महत्वपूर्ण जानकारी

विधानसभा आम चुनाव- 2023 के लिए इस बार नामांकन पत्र दाखिल करते समय सभी उम्मीदवारों को अपने सोशल मीडिया एकाउंट की जानकारी भी देनी होगी। यह जानकारी फार्म 26 के अनुच्छेद 3 में देनी होगी।

2 min read
Google source verification
photo1695280995.jpeg

विधानसभा आम चुनाव- 2023 के लिए इस बार नामांकन पत्र दाखिल करते समय सभी उम्मीदवारों को अपने सोशल मीडिया एकाउंट की जानकारी भी देनी होगी। यह जानकारी फार्म 26 के अनुच्छेद 3 में देनी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर अंशदीप ने बताया कि इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवार सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग करेंगे। निर्वाचन आयोग ने इसी के दृष्टिगत सोशल मीडिया एकाउंट की जानकारी मांगी ताकि चुनाव के दौरान उनकी ओर से डाली जा रही प्रचार-प्रसार की सामग्री पर निगरानी रखी जा सके। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता सोशल मीडिया पर भी लागू होगी। सोशल मीडिया पर विज्ञापन प्रचार-प्रसार के लिए किया गया व्यय उम्मीदवार के चुनाव खर्च में सम्मिलित किया जाएगा।
यह भी पढ़ें : Good News: 30 साल बाद इस पद के लिए निकली बंपर भर्ती, ये है अप्लाई करने करने की लास्ट डेट


यह शामिल होगा व्यय में
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया विज्ञापन पर किए गए व्यय में कंटेंट, वेतन, इंटरनेट कम्पनी को भुगतान आदि को शामिल किया जाएगा। संदेश, टिप्पणी, फोटो, वीडियो, ब्लॉग या सेल्फ अकाउंट, वेबसाइट पर अधिप्रमाणन की आवश्यकता नहीं होगी। ई-पेपर पर राजनीतिक विज्ञापन का अधिप्रमाणन आवश्यक है। आयोग के स्तर पर भी सोशल मीडिया सेल की गतिविधियों पर नजर रहेगी।
यह भी पढ़ें : विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर, आचार संहिता जल्द लगी तो अटकेंगे 634 काम

चुनाव के दौरान मीडिया कवरेज आरपीए 1951 सेक्शन 126 (1)(बी) के अनुसार विधानसभा क्षेत्र में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व कोई चुनाव सामग्री इलेक्ट्रॉनिक एवं संबंधित मीडिया पर प्रदर्शित नहीं की जाएगी। जनसभा का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। एग्जिट पोल पर एवं उनके परिणामों पर 48 घंटे पूर्व प्रतिबंध रहेगा। प्रिंट मीडिया को पीसीआई के दिशा-निर्देशों की पालना करनी होगी। उन्हें भ्रामक, अनर्गल प्रचार-प्रसार नहीं करना चाहिए। जाति, धर्म के आधार पर भीकिसी समाचार का प्रकाशन नहींहोना चाहिए।

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग