
श्रीगंगानगर.
जिला परिषद श्रीगंगानगर की ओर से आयोजित तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा-2012 पंजाबी विषय के लिए 18 मार्च को ली जाने वाली लिखित परीक्षा के संबंध में दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने गुरुवार को पंचायती राज विभाग जयपुर के सचिव व सीईओ जिला परिषद श्रीगंगानगर को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब पेश किए जाने के आदेश जारी किए है। कमेटी की रिपोर्ट पर पंचायत राज विभाग ने पंजाबी विषय की परीक्षा पुन: आयोजित किए जाने का निर्णय लिया। आयोजित परीक्षा का पाठ्यक्रम बताया गया ।
प्रार्थी के अधिवक्ता इंद्रजीत यादव ने उच्च न्यायालय को बताया कि 2 जून 2012 को जिला परिषद श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ द्वारा आयोजित पंजाबी विषय की परीक्षा को उच्च न्यायालय में पंजाबी विषय के भाग के कुल 60 प्रश्नों में से 56 प्रश्न एक ही गाइड से दिए जाने की अनियमितता को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार गठित कमेटी ने उक्त भर्ती परीक्षा में हुई अनियमितता को सही मानते हुए दोनों जिलों की पंजाबी विषय की परीक्षा को निरस्त कर पुन: परीक्षा आयोजित किए जाने के आदेश दिए। कमेटी की रिपोर्ट पर पंचायत राज विभाग ने पंजाबी विषय की परीक्षा पुन: आयोजित किए जाने का निर्णय लिया। जिला परिषद श्रीगंगानगर को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब पेश किए जाने के आदेश जारी किए है।
इस संबंध में शासन सचिव पंचायत राज विभाग ने 12 जनवरी 2018 और 16 फरवरी 2018 को आदेश जारी कर सीईओ श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ को पुन: परीक्षा लिए जाने के निर्देश जारी किए लेकिन विभाग द्वारा जारी निर्देशों में उक्त परीक्षा को आयोजित करवाए जाने के लिए कोई विस्तृत विज्ञप्ति जारी नहीं की गई और न ही परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को पुन: आयोजित परीक्षा का पाठ्यक्रम बताया गया जबकि विभाग के 3 मार्च 2017 के आदेश में स्पष्ट निर्देश थे कि पंजाबी विषय की पुन: आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए नवीन विज्ञप्ति जारी करनी होगी जो कि नहीं की गई।
Published on:
16 Mar 2018 07:46 am
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