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कलक्ट्रेट और कोर्ट परिसर के पार्को को करो हरा भरा नहीं तो रोजाना पांच-पांच सौ रुपए का भरो जुर्माना

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कलक्ट्रेट और कोर्ट परिसर के पार्को को करो हरा भरा नहीं तो रोजाना पांच-पांच सौ रुपए का भरो जुर्माना

श्रीगंगानगर। जिला कलक्ट्रेट और कोर्ट परिसर के पार्को को हरा भरा और वहां भव्य रूप बनाने के लिए नगर परिषद को पाबंद किया गया है, इसके साथ साथ दोनेां पार्को में नियमित माली रखने के लिए हिदायत दी गई है। ऐसा नही करने पर रोजाना पांच पांच सौ रुपए प्रति पार्क की दर से जुर्माना जमा करवाना होगा। यह आदेश सोमवार को जिला स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष नरेश चुघ, सदस्यों जेपी गौतम व अजय मेहता ने नगर परिषद को दिया है।

के ब्लॉक निवासी अधिवक्ता राधेश्याम गोयल ने जिला कलक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक और नगर परिषद के खिलाफ परिवाद दायर किया था। इसमें बताया कि न्यायालय परिसर के आगे अतिक्रमण जाने के स्थान पर सौन्दर्यकरण करने के लिए इंटरलोकिंग टाइल्स व पेड़ पौधे लगाना आवश्यक है। अतिक्रमण तोडऩे के पश्चात यह स्थान खंडित होने से अव्यवस्थित हो गया है।

इस कारण आवागमन के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही है। परिवादियों व गवाहों के बैठने के लिए एवं वाहनों को रखने के लिए स्थान भी सुव्यवस्थित नहीं है। मिटटी उडऩे से लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। कोर्ट परिसर के पार्क में भी हरे पेड़ पौधों का अभाव है, वहां भी परिवादियों व गवाहों को बैठने में असुविधा रहती है।

कलक्टर परिसर के पार्क में नियमित माली नहीं होने के कारण यह पार्क भी अनदेखी का शिकार हो गया है। अधिवक्ता गोयल ने कोर्ट के बाहर सुरक्षा के संबंध में पुलिस कर्मियों की नियमित डयूटियां लगाने का जिक्र किया। इस पर पुलिस प्रशासन की ओर से जवाब दिया गया कि वहां तीन पुलिस कर्मी नियमित डयूटी करते है और गंगाङ्क्षसह चौक पर भी यातायात पुलिस रहती है।

अदालत ने नगर परिषद को इन दोनों पार्को को नियमित माली लगाने और वहां रखरखाव करने के निर्देश दिए, ऐसा नहीं करने पर प्रतिदिन पांच सौ रुपए प्रति पार्क के हिसाब से जुर्माना राशि कोर्ट में जमा करने के आदेश किए। इस जुर्माना राशि के जमा होने की स्थिति में पार्को की रखरखाव पर खर्च किए जाने के आदेश दिए हे।

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