
पति-पत्नी की AI जेनरेटेड फोटो
Husband Killed Wife: 8 साल पहले पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले पति को अदालत ने सोमवार को आजीवन कारावास और पच्चीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरणों की विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश मनीष कुमार अग्रवाल ने सुनाया।
विशिष्ट लोक अभियोजक नितिन कुमार वाटस के अनुसार, सदर थाना क्षेत्र के गांव 9 एलएल निवासी लालचंद नायक ने 19 जुलाई 2017 को रिपोर्ट दी थी कि उसकी बेटी ममता की एक माह पहले गांव नाथांवाला 2 एमएल निवासी जयदेव से शादी हुई थी। परिजन ने आरोप लगाया कि दहेज को लेकर ममता को प्रताड़ित किया गया। उन्होंने पति जयदेव के साथ-साथ उसके परिवारजन पर भी प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। रिपोर्ट में बताया गया कि 18 जुलाई की शाम ममता ने फोन कर घरवालों को अपनी हालत बताई थी। अगले दिन सुबह ससुर टेकचंद ने फोन कर बताया कि ममता की तबीयत खराब है। जब पिता पहुंचे, तो ममता मृत अवस्था में बेड पर पड़ी थी और उसके गले पर खरोंच के निशान थे।
मामले की जांच तत्कालीन सीओ सिटी तुलसीदास पुरोहित ने की। जांच में सामने आया कि जयदेव और ममता पहले से एक-दूसरे को जानते थे और जयदेव उससे शादी करना चाहता था, लेकिन परिवार ने उसकी शादी दूसरी लड़की से करवा दी, जिसे जयदेव पसंद नहीं करता था। बाद में वह नशे का आदी हो गया और आखिर जयदेव ने पत्नी को तलाक दे दिया। इसके बाद जयदेव ममता से शादी करने की जिद की। ऐसा नहीं होने पर खुदकुशी की धमकी दे दी। परिजन ने ममता के परिवार को राजी कर जयदेव की ममता से शादी करवा दी, लेकिन वह उस पर शक करने लगा।
शक के चलते उसने 18 जुलाई की रात सो रही ममता की गला दबा हत्या कर दी। वह पूरी रात शव के पास बैठा रहा। सुबह मां से चाय बनाने की बात कहकर कहा मैंने हत्या कर दी। पुलिस ने उसे ही मुख्य आरोपी मानते हुए चालान पेश किया, जबकि परिवार के अन्य सदस्यों को क्लीन चिट दी गई। अदालत में 26 गवाहों और 22 दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर जयदेव को दोषी ठहराया गया।
Updated on:
03 Jun 2025 01:02 pm
Published on:
03 Jun 2025 12:19 pm
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