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श्रीगंगानगर.
तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2013 में कम नंबर वाले को नियुक्ति देने और ज्यादा नंबर वाले अभ्यर्थी को बाहर रखने के मामले में अंतिम फैसला सुनाते हुए उच्च न्यायालय ने जिला परिषद जोधपुर को वंचित अभ्यर्थी को तुरंत नियुक्ति के आदेश दिए हैं।
अधिवक्ता इंद्रजीत यादव ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला कस्बे के वार्ड पांच निवासी कांता स्वामी ने पंचायत राज विभाग की ओर से जारी तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2013 लेवल द्वितीय के हिंदी विषय में अन्य पिछड़ा वर्ग से जिला परिषद जोधपुर से आवेदन किया था। लिखित परीक्षा का 09 मार्च 2015 को परिणाम जारी किया, जिसमें ओबीसी महिला की अंतिम कट ऑफ 193.90 रही और प्रार्थिया के 193.65 अंक होने से अंतिम चयन सूची में नाम नहीं आया। इसी दौरान कुछ अभ्यर्थियों ने जिला परिषद के परिणाम और उत्तर कुंजी को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने विभाग को प्रश्न पत्रों की विशेषज्ञ कमेटी से जांच करवा कर पुन: परिणाम जारी किए जाने का आदेश दिया।
जिला परिषद ने उच्च न्यायालय के आदेश जारी होने से पहले ही कुछ अभ्यर्थियों को पहले परिणाम के आधार पर नियुक्तियां दे दी। संशोधित कटऑफ 22 अगस्त 2017 को जारी की जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग महिला (हिंदी विषय)की अंतिम कटऑफ 194.03 हो गई जबकि प्रार्थिया के अंक 193.65 रहे।संशोधित परिणाम में भी प्रार्थिया का चयन नहीं हुआ। लेकिन जिला परिषद के जारी पहले परिणाम में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के अंक 192.84 प्रार्थिया से कम होने के बाद भी पूर्व में चयनित अभ्यर्थी को जिला परिषद ने संशोधित परिणाम जारी होने के बाद भी सेवा से नहीं हटाया। प्रार्थिया का संशोधित परिणाम और कटऑफ से कम अंक होने से चयन नहीं हो पाया। प्रार्थिया ने अवगत करवाया लेकिन जिला परिषद जोधपुर और पंचायत राज विभाग ने सेवा में नहीं लिया।
प्रार्थिया की रिट याचिका में शुक्रवार को अंतिम सुनवाई पर राज्य सरकार ने प्रार्थिया को तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2013 में लेवल द्वितीय हिंदी विषय पर नियुक्ति देने की सहमति प्रदान की।राज्य सरकार ने पंचायत राज विभाग को नियुक्ति के अपने आदेश को तुरंत प्रभाव से पालना करने के आदेश दिए।
पंचायतीराज विभाग के सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर की तरफ से हाजिर हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता ने उच्च न्यायालय को बताया कि प्रार्थिया ने अपने से कम अंक प्राप्त अभ्यर्थी की नियुक्ति देने के विरुद्ध दायर की गई रिट याचिका कोप्रार्थिया के पक्ष में सुनते हुए पंचायत राज विभाग ने जिला परिषद जोधपुर को प्रार्थीया को नियुक्त देने के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही प्रार्थिया का मेरिट अनुसार चयन कर विद्यालय आवंटन कर दिया है।
Published on:
05 Jan 2018 09:34 pm
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