श्री गंगानगर

10 साल की बच्ची का किया था रेप, हेलमेट में लगी मिट्टी से पकड़ाया, मिली ऐसी सख्त सजा

करीब दो साल पहले अनूपगढ़ क्षेत्र में अपने रिश्तेदार की शादी में आई दस साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने एक जने को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और एक लाख बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है

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महाराजगंज में भाजपा नेता ने किशोरी से घर में घुसकर किया दुष्कर्म।

श्रीगंगानगर। करीब दो साल पहले अनूपगढ़ क्षेत्र में अपने रिश्तेदार की शादी में आई दस साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने एक जने को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और एक लाख बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। यह निर्णय पोक्सो प्रकरणों की स्पेशल कोर्ट संख्या एक के विशिष्ट न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल ने सुनाया। विशिष्ट लोक अभियोजक नवप्रीत कौर संधू ने बताया कि पीड़िता की मां ने 30 नवम्बर 2021 को अनूपगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया था।

इसमें बताया कि वह अपने रिश्तेदार की शादी में परिवार के संग आई हुई थी। इस शादी कार्यक्रम में 29 नवम्बर 2021 की रात डीजे पर परिवार और रिश्तेदार डांस करने में व्यस्त थे। इस दौरान उसकी दस साल की बेटी बच्चों के साथ खेलते हुए घर के बाहर चली गई। कुछ देर बाद संभाला तो बच्ची नहीं मिली। जब कार्यक्रम स्थल के आसपास खेतों में परिवारिक सदस्यों ने ढूंढा तो एक खेत में बच्ची रोते हुए मिली। सहमी हुई इस बच्ची ने एक अज्ञात युवक पर उसे जबरन उठाकर बाइक पर बिठाकर खेत में लाकर मोबाइल से अश्लील वीडियो दिखाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। बच्ची ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि वह आरोपी की शक्ल देखकर पहचान कर सकती है।

इन-इन धाराओं में मिली सजा
अदालत में सुनवाई के दौरान पीड़िता समेत 37 गवाहों ने बयान दिए, जबकि 57 दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। अदालत ने आरोपी पवन कुमार पुत्र कालूराम नायक को दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 363 और धारा 366 में सात-सात कठोर कारावास व दस-दस हजार रुपए जुर्माना, पोक्सो की धारा 5 एम और धारा 6 में आजीवन कारावास व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि जमा नहीं कराने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने पीड़िता को चिकित्सा एवं पुनर्वास के प्रतिकरस्वरूप एक लाख रुपए की राशि देने और पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उचित मुआवजा देने के निर्देश दिए।


हेलमेट पर लगी मिट्टी ने दिया सुराग
पुलिस ने अपनी जांच के दौरान कई लोगों को संदेह के आधार पर पूछताछ की। पीड़िता की ओर से बाइक का जिक्र करने पर पुलिस ने ऐसे लोगों की सूची बनाई जो बाइक का इस्तेमाल करते हैं। घटनास्थल के आसपास साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने चक आठ केडब्ल्यूएम निवासी तीस वर्षीय पवन कुमार पुत्र कालूराम नायक को दबोच लिया। उसके हेलमेट पर खेत की मिट्टी लगी हुई थी। मिट्टी ने आरोपी को पकडऩे में मदद की। आरोपी ने घटना के बाद अपने मोटरसाइकिल का टायर तक निकाल दिया ताकि उसकी पहचान नहीं हो सके, लेकिन जांच के दौरान पुलिस ने बाइक और इसके मोबाइल से अश्लील वीडियो होने पर उसे गिरफ्तार कर लिया।

Published on:
16 Sept 2023 02:51 pm
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