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हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास

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श्रीगंगानगर.

करीब पांच साल पहले हुई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में मंगलवार को अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा और दस हजार रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया।

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अपर लोक अभियोजक दिनेश नागपाल ने बताया कि 21 जनवरी 2013 को भागसर लालगढ़ जाटान निवासी पूर्णराम पुत्र धन्नाराम नायक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका बड़ा भाई केवलराम दादी सास की मृत्यु के बाद चक अबोहरिया पंजाब में गए थे। जहां बड़ा भाई शंकरलाल के मकान में चला गया। वहां झगड़ा हो गया और शोर होने पर जब वह गया तो देखा कि अबोहरिया निवासी भंवरलाल पुत्र पुरखाराम ने उसके भाई केवलराम के सिर में कांपा से हमला कर घायल कर दिया, जिससे वह बेहोश गया।

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आरोपी मौके से भाग गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे बीकानेर रेफर कर दिया। 26 जनवरी को उसने बीकानेर के अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने जांच के बाद मामले में धारा 302 और जोड़ दी। मामले में पुलिस ने चालान पेश कर दिया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद एडीजे नंबर दो के पीठासीन अधिकारी पलविन्द्र सिंह ने आरोपी को हत्या का दोषी पाया। जिसको धारा 302 में आजीवन कारावास व दस हजार रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड जमा नहीं कराने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए।

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