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खराब मोबाइल सही नहीं करने पर कंपनी को पांच हजार रुपए हर्जाना

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श्रीगंगानगर.

मोबाइल खराब होने पर कंजूमर फोरम ने मोबाइल निर्माता कंपनी पर हर्जाना लगाते हुए उपभोक्ता को राहत दी है। इसके साथ मोबाइल को निर्धारित समय अवधि में ठीक कर हर्जाना राशि एक महीने के अंदर लौटने के आदेश किए है। परिवादी श्रीकरणपुर क्षेत्र गांव 48 एफ निवासी राजेन्द्र सिंह पुत्र कश्मीरसिंह रायसिख ने अपने वकील धर्मेन्द्र दहिया के माध्यम से महाराष्ट्र के थाणे स्थित रिलांइस रिटेल लिमिटेड, नागपाल कॉलोनी श्रीगंगानगर स्थित रिलाइंस सर्विस सेंटर व श्रीकरणपुर में न्यू जिन्दल मोबाइल शॉप के खिलाफ परिवाद दायर किया। इसमें बताया कि श्रीकरणपुर की न्यू जिन्दल मोबाइल शॉप से 8400 रुपए का मोबाइल खरीद किया।

यह मोबाइल चलते-चलते एकाएक बंद होने लगा। इस पर उसने जब नागपाल कॉलोनी में स्थित सर्विस सेंटर पर यह मोबाइल चेक कराया तो ठीक करके नहीं दिया। जबकि मोबाइल हैंडसेट की वारंटी शर्तों के अंदर होने के बावजूद उसका मोबाइल सही करने से इंकार कर दिया तो उसने कंजूमर फोरम की शरण ली। इस पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच के अध्यक्ष ओमप्रकाश गुप्ता और सदस्य भगवान सहाय महेन्द्रा ने मोबाइल कंपनी और सर्विस सेंटर दोनों पक्षों को आदेश दिया कि वह एक महीने के अंदर खराब मोबाइल को नि:शुल्क ठीक करने के साथ साथ मानसिक उत्पीडऩ व परिवाद व्यय के ढाई ढाई हजार रुपए कुल पांच हजार रुपए चुकाया जाए। यदि एक महीने के अंदर हर्जाना राशि पांच हजार रुपए अदा नहीं होती है तो नौ प्रतिशत ब्याज सहित राशि मिलेगी।

सात नए प्रकरण आए, नौ का हुआ निपटारा

-पुलिस जवाब देही समिति की बैठक

श्रीगंगानगर.

जिला स्तरीय पुलिस जवाब देही समिति की बैठक गुरुवार को सर्किट हाउस में हुई। बैठक में सात नए प्रकरण प्राप्त कर सुनवाई की गई तथा पुराने 15 प्रकरणों में से नौ प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
बैठक में पुलिस विभाग अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र सिंह, सीओ सिटी तुलसीदास पुरोहित, समिति के अध्यक्ष सुखदेव सिंह मान, समिति के सदस्य शिव स्वामी, पूर्व जिला प्रमुख एवं समिति सदस्य सीताराम मौर्य एवं गगनदीप कौर ने परिवादियों की समस्याओं को सुना तथा उन्हें राहत देने का आश्वासन दिया।