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डाकघर से लूटे थे पौने तीन लाख रुपए, दोषियों को सात-सात साल का कठोर कारावास

डाकघर से पौने तीन लाख रुपए लूटने के दोषियों को सात-सात साल काकठोर कारावास  

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श्रीगंगानगर.

नई धानमण्डी के उप डाकघर से दिनदहाड़े हथियारों की नोक पर लूट करने के जुर्म में अदालत ने तीन दोषियों को सात-सात साल के कठोर कारावास की सजा और जुर्माने से दण्डित किया है।

अपर लोक अभियोजक श्रीकृष्ण कुक्कड़ ने बताया कि 29 जुलाई 2015 को उप डाकपाल सुधीर कुमार ने कोतवाली मेें रिपोर्ट दर्ज कराई कि दोपहर एक बजे के करीब दो हथियारबंद अज्ञात व्यक्ति हमला कर दो लाख 85 हजार 974 रुपए लूटकर बाइक लेकर बाहर खड़े अपने साथी के साथ फरार हो गए। अनुसंधान अधिकारी सुंदरमल बिश्नोई एसआई ने 17 अगस्त 2017 को कालियां गांव के लुकमैन पुत्र संतोष सिंह (21), कुलदीप सिंह पुत्र भूपेन्द्र सिंह (23) औेर विक्रमजीत सिंह उर्फ सोनू पुत्र जगसीर सिंह (35) जाति रामगढिय़ा को बापर्दा गिरफ्तार कर शिनाख्ती परेड कराई। कुलदीप सिंह ने पुलिस को घटना में प्रयुक्त देशी कटटा 32 बोर और लुकमैन ने देशी कट्टा 12 बोर तथा विक्रमजीत सिंह ने चाकू बरामद करवाया। पुलिस ने आरोपियों से डाक घर से लूटी गई राशि बरामद कर बाद जांच उनके खिलाफ अदालत में चालान पेश किया।

अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या एक सुनील रणवाह ने अभियोजन एवं अभियुक्तगण की ओर से पत्रावली पर पेश साक्ष्य के आधार पर आरोपियों के खिलाफ अपराध साबित होने पर आईपीसी की धारा 450 के जुर्म में सात-सात साल कठोर कारावास, तीन हजार रुपए जुर्माना अदम अदायगी जुर्माना एक साल अतिरिक्त कारावास, धारा 394 के जुर्म में सात-सात साल कठोर कारावास तीन हजार रुपए जुर्माना अदम अदायगी जुर्माना एक साल अतिरिक्त कारावास, धारा 332/34 के जुर्म में एक साल साधारण कारावास एक हजार रुपए जुर्माना अदम अदायगी जुर्माना दो माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 353 के जुर्म में छह माह साधारण कारावास 500 रुपए जुर्माना अदम अदायगी जुर्माना एक माह अतिरिक्त कारावास, कुलदीप और लुकमेन को आम्र्स एक्ट की धारा 3/25 के अपराध में एक साल का साधारण कारावास, एक हजार रुपए जुर्माना अदम अदायगी एक माह का अतिरिक्त कारावास और विक्रमजीत सिंह को आम्र्स एक्ट की धारा 4/25 के जुर्म में 3 माह का साधारण कारावास, 200 रुपए जुर्माना अदम अदायगी जुर्माना 7 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया। सभी सजाएं साथ साथ चलेगी।