
श्रीगंगानगर। शादी से इनकार करने पर नाराज एक युवक की ओर से नाबालिग छात्रा पर तेजाब फेंकने के मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। पोक्सो प्रकरणों की स्पेशल कोर्ट संख्या-दो के विशेष न्यायाधीश राजेश कुमार ने आरोपी को दोषी मानते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। यह घटना करीब चार माह पहले केसरीसिंहपुर क्षेत्र में हुई थी। विशिष्ट लोक अभियोजक हरवीर सिंह बराड़ के अनुसार, 16 जनवरी 2026 को केसरीसिंहपुर सीएचसी के इमरजेंसी वार्ड में उपचाराधीन 13 वर्षीय पीड़िता ने अपना पर्चा बयान दर्ज कराया। पीड़िता ने बताया कि वह नवीं कक्षा की छात्रा है और घटना वाले दिन सुबह करीब 10:15 बजे पैदल स्कूल जा रही थी। जब वह सुभाष पार्क के पास पहुंची, तभी पीछे से मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक, जिसने अपना चेहरा नकाब से ढका हुआ था, आया और उस पर कांच की बोतल से हमला कर दिया। हमले में बोतल टूट गई और उसमें भरा तेजाब पीड़िता के दाहिने हाथ और कपड़ों पर गिर गया, इससे वह झुलस गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल उसे अस्पताल पहुंचाया और उपचार शुरू कराया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता के बयान दर्ज किए। पुलिस जांच में सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों की सूचना के आधार पर गांव 2 डब्ल्यू गुरुसर, केसरीसिंहपुर निवासी ओमप्रकाश उर्फ रिषी उर्फ जानी को गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि आरोपी पीड़िता की बहन की शादी में 10 अक्टूबर 2025 को फोटोग्राफी करने गया था। वहीं उसने पीड़िता को देखा और उस पर शादी का दबाव बनाने लगा। पीड़िता की ओर से कम उम्र का हवाला देकर इनकार करने पर आरोपी ने उससे रंजिश रख ली और बदला लेने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया। फोरेंसिक जांच में घटनास्थल से मिले पदार्थ को सल्फ्यूरिक एसिड पाया गया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि हमला रासायनिक पदार्थ से ही किया गया था। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए सख्त सजा सुनाई।
पीड़िता को 3 लाख रुपए प्रतिकर देने की अनुशंसा
अदालत ने अपने फैसले में पीड़िता के पुनर्वास को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए हैं। न्यायालय ने राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़िता को तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की अनुशंसा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीगंगानगर को की है। यह राशि उपचार, पुनर्वास और अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए दी जाएगी। विशिष्ट लोक अभियोजक बराड़ ने बताया कि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रेक की तर्ज पर हुई। इस दौरान पीडि़ता समेत 25 गवाह, दस्तावेजी 55 साक्ष्य, भौतिक वस्तु संबंधित 16 साक्ष्य और बचाव पक्ष की अेार से दो गवाह भी पेश हुए। पुलिस ने इस आरोपी को जब पकड़ा तब बाजार में घूमाया था।
तेजाब की अवैध बिक्री पर सख्ती के निर्देश
अदालत ने प्रशासन को भी सख्त रुख अपनाने के निर्देश दिए हैं। निर्णय की प्रति जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर को भेजने के आदेश दिए गए हैं, ताकि अवैध रूप से तेजाब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। अदालत ने कहा कि तेजाब की अनियंत्रित बिक्री इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देती है, इसलिए इस पर प्रभावी नियंत्रण जरूरी है। मामले में यह भी सामने आया कि आरोपी ने जिस विक्रेता से तेजाब खरीदा था, उस अमन खत्री के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की गई है। इस संबंध में केसरीसिंहपुर थानाधिकारी की ओर से उपखंड अधिकारी करणपुर को पत्र भेजा गया था। अदालत ने निर्देश दिया है कि इस पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट एक माह के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत की जाए।
Published on:
02 May 2026 10:16 pm
बड़ी खबरें
View Allश्री गंगानगर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
