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मृतक के वारिसान को देने होंगे 66 लाख रुपए

-तीन साल पहले हुआ था सड़क हादसा

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श्रीकरणपुर.

मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण ने मंगलवार शाम दिए एक निर्णय में सड़क हादसे में मृतक के वारिसान को 66 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। इसके साथ दावा पेश करने की तिथि से लेकर भुगतान करने तक का 6 प्रतिशत की दर से ब्याज भी देना होगा। केसरीसिंहपुर निवासी मृतक वहां के एक बैंक में मैनेजर पद पर कार्यरत था।

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यह है मामला
अधिवक्ता रमेशचंद्र गुप्ता ने बताया कि केसरीसिंहपुर में एचडीएफसी बैंक में मैनेजर पद पर कार्यरत यशपाल सिंह (31) पुत्र मेजर सिंह निवासी केसरीसिंहपुर सहकर्मी सुखपाल सिंह के साथ 26 मई 2015 को रात पौने आठ बजे मोटरसाइकिल पर कमीनपुरा से केसरीसिंहपुर की ओर जा रहा था। इस दौरान 20 एफ ईंट के निकट सामने से गलत दिशा में आ रही कार से टक्कर हो गई। दुर्घटना में यशपाल सिंह व सुखपाल सिंह दोनों गंभीर घायल हो गए।

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लुधियाना (पंजाब) के अपोलो अस्पताल में इलाज के दौरान यशपाल सिंह की मौत होने पर मामले में कार चालक पर लापरवाही व तेजी से वाहन चलाने का मुकदमा दर्ज हुआ। वहीं, युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से मुआवजे के लिए मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण में भी याचिका लगाई गई। मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद एडीजे विजयसिंह सिंवर ने बीमा कंपनी को मृतक के वारिसान को 65 लाख 95 हजार 3 सौ 20 रुपए देने के आदेश दिया। इसके अलावा दावा लगाने की तारीख से छह प्रतिशत की दर से ब्याज भी देना होगा। इस दौरान 20 एफ ईंट के निकट सामने से गलत दिशा में आ रही कार से टक्कर हो गई। दुर्घटना में यशपाल सिंह व सुखपाल सिंह दोनों गंभीर घायल हो गए।

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