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श्री गंगानगर

तीन नाबालिग बहनों से छेड़छाड़ करने पर तीन साल कठोर कारावास

Three years rigorous imprisonment for molesting three minor sisters- दो साल पहले रावला पुलिस ने दर्ज किया था मामला

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श्रीगंगानगर। तीन नाबालिग बहनों से छेडछ़ाड़ कर प्रताडि़त करने के जुर्म में अदालत ने एक जने को दोषी मानते हुए तीन साल कठोर कारावास व दस हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। यह निर्णय शुक्रवार को पोक्सो प्रकरणों की स्पेशल कोर्ट संख्या दो के स्पेशल जज अरुण कुमार अग्रवाल ने सुनाया।
विशिष्ट लोक अभियोजक नवप्रीत कौर ने बताया कि 30 जून 2021 को रावला पुलिस थाने में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी तीन बेटियां स्कूल में पढ़ती है। रावला क्षेत्र गांव 10 केपीडी निवासी 24 वर्षीय संजय कुमार ज्याणी पुत्र महावीर प्रसाद बिश्नोई ने पहले बड़ी बेटी का पीछा किया। फिर उसकी दूसरी और तीसरी बेटी को तंग करने के लिए स्कूल आवाजाही करते समय तंग करने लगा। अश्लील इशारे ओर गलत हरकतें करने लगा। यहां तक कि जान से मारने की धमकी भी देने लगा। इन तीनों बहनों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। कई बार उसे समझाने का प्रयास भी किया। लेकिन वह अपनी गलती मानने की बजाय अब ज्यादा प्रताडि़त करने लगा हैं। इससे तीनों बच्चियों की पढाई प्रभावित हो गई है। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अदालत में चालान पेश किया।
अदालत ने आरोपी संजय कुमार ज्याणी पुत्र महावीर प्रसाद को दोषी मानते हुए पोक्सो की धारा 7 व धारा 8 और धारा 11 और 12 में तीन तीन साल कठोर कारावास व पांच-पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।