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Alwar News: शादियों में नहीं चलेंगे ड्रोन, बड़ी सभाओं पर भी रोक… सभी के लिए निर्देश जारी

भारत-पाक तनाव के बीच जिला मजिस्ट्रेट आर्तिका शुक्ला ने कई निर्देश जारी किए हैं। इसमें शादियों में ड्रोन चलाने पर रोक लगाई गई है, साथ ही बड़ी सभाओं पर भी रोक लगा दी गई है। आपातकालीन परिस्थितियों को देखते हुए

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भारत-पाक तनाव के बीच जिला मजिस्ट्रेट आर्तिका शुक्ला ने कई निर्देश जारी किए हैं। इसमें शादियों में ड्रोन चलाने पर रोक लगाई गई है, साथ ही बड़ी सभाओं पर भी रोक लगा दी गई है। आपातकालीन परिस्थितियों को देखते हुए सूचनाओं के आदान-प्रदान व समयबद्ध निस्तारण के लिए मिनी सचिवालय स्थित जिला कलेक्ट्रेट के कमरा नंबर 108 में जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष नंबर 0144-2338000 है। नियंत्रण कक्ष 24 घंटे (राजकीय अवकाश सहित) संचालित रहेगा।

शादियों एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए निजी ड्रोन का उपयोग रात में नहीं किया जाएगा। विशेषकर ब्लैक आउट के समय ऐसे ड्रोन नहीं उड़ाए जाएंगे।

किसी भी बड़ी सभा या समारोह जिसमें अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना हो, का आयोजन नहीं किया जाए। अतिआवश्यक हो तो दिन के समय में ही इस प्रकार के आयोजन किए जाएं।

शादियों व अन्य समारोह में रोशनी के लिए अधिक व्यवस्था नहीं की जाए। ब्लैक आउट होने की स्थिति में आवश्यक रूप से रोशनी को बंद किया जाए।

शादियों व अन्य समारोह में पटाखे आदि का उपयोग नहीं किया जाए। एनसीआर में आतिशबाजी नहीं होगी।

सार्वजनिक स्थल, बाजारों, पर्यटन स्थलों, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन जैसी जगहों पर जहां भीड़ होती है, वहां विशेष निगरानी रखी जाए। शाम व रात के समय इस और विशेष ध्यान दिया जाए।

सायरन के संबंध में जन साधारण को टीवी चैनल, रेडियो, सोशल मीडिया आदि के जरिए प्रशासन सूचना देगा।

बड़े धार्मिक स्थलों, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों व अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों जैसे बांधो, बिजलीघरों, जीएसएस, रिफाइनरी आदि की सुरक्षा पर सतत निगरानी रखी जाए।

कोई भी अवांछित घटना होने पर जिला कार्यालय के कंट्रोल रूम के नम्बर 0144-2338000 पर तत्काल सूचना दें।

किसी भी सायबर अटैक से बचने के लिए ऐसी सभी महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं जैसे बिजली, आपूर्ति, बांधों के गेट खोलना आदि, जिनका संचालन कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से होता है, वह सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें।

खाद्यान व आमजन के उपयोग के लिए आवश्यक सामग्री की अनावश्यक रूप से होर्डिंग नहीं हो, इसके लिए सतत निगरानी रखते हुए आवश्यक एवं प्रभावी कार्रवाई करें।

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