
CG Election 2025: राज्य निर्वाचन आयोग के जारी नियमों का पालन सभी राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। निर्वाचन तिथि की घोषणा से लेकर परिणाम आने तक आचार संहिता का पालन नहीं करने पर दोषियों को जुर्माना और दंड दोनों का सामना करना पड़ सकता है।
किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को धार्मिक, साम्प्रदायिक या जातीय भावनाओं का सहारा लेकर प्रचार करने की अनुमति नहीं है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या गुरुद्वारे जैसे किसी भी पूजा स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। राजनीतिक आलोचना केवल नीति, कार्यक्रम और पार्टी के कार्यों तक सीमित रहनी चाहिए। किसी भी प्रत्याशी के निजी जीवन पर ऐसे आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए जिनकी सत्यता प्रमाणित न हो।
मतदाताओं को लुभाने के लिए पैसे, शराब या अन्य सामग्री वितरित करना चुनावी अपराध माना जाएगा। ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी प्रत्याशी के चरित्र या छवि को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से झूठे बयान या गलत सूचना फैलाना कानूनी रूप से दंडनीय होगा।
CG Election 2025: पोस्टर, पर्चे, पैम्पलेट या परिपत्र में मुद्रक और प्रकाशक का नाम व पता स्पष्ट रूप से दर्ज होना चाहिए, अन्यथा यह कानून का उल्लंघन माना जाएगा। आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों की जांच के लिए जिलास्तरीय समिति गठित की गई है, जो संबंधित मामलों में आवश्यक कार्रवाई करेगी।
Updated on:
10 Feb 2025 12:36 pm
Published on:
10 Feb 2025 12:35 pm
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