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युवक की हत्या के मामले में दो को उम्रकैद

रास्ते के विवाद को लेकर गोली मारकर हुई थी हत्या।  

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2 got life imprisonment

युवक की हत्या के मामले में दो को उम्रकैद

सुल्तानपुर. रास्ते के विवाद को लेकर गोली मारकर हुई युवक की हत्या के मामले में एडीजे नवम की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। जिन्हें सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार यादव ने आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला पीपरपुर थाना क्षेत्र के दहियावां गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले राम अजोर एवं उसके गांव के ही हरि विशाल उर्फ लाला के बीच रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों के बीच घटना से कुछ दिन पहले मारपीट भी हुई थी, जिसके संबंध में दोनों पक्षों ने मुकदमा भी लिखाया था।

17 साल पहले हुई थी हत्या

अभियोगी के मुताबिक इसी रंजिश को लेकर 8 नवंबर 2001 की सुबह जब अभियोगी का लड़का रामभवन अभियोगी के साथ अपने गोभी के खेत में दवा छिड़कने गया था, उसी समय आरोपी हरि विशाल उर्फ लाला उनका भाई बद्री विशाल सहआरोपी रमारमन उर्फ लल्लू उनका रिश्तेदार सूर्य किशोर उर्फ गुदुन निवासी पूरेगनेश लाल थाना अमेठी अपने अपने हाथों में कट्टा लिए आए और ललकारते हुए रामभवन को गोली मार दी। रामभवन के सीने में गोली लगने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बीच बचाव के लिए पहुंचे लोगों पर भी आरोपियों ने फायरिंग की। इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
अंडर ट्रायल हैं दो किशोर अभियुक्त
मालूम हो कि आरोपी हरि विशाल व रमा रमन घटना के समय किशोर थे। जिनका विचारण अभी किशोर न्यायालय में चल रहा है। शेष दो आरोपी बद्री विशाल व सूर्य कुमार के खिलाफ एडीजे नवम की अदालत में विचारण चल रहा था, जिस पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने साक्ष्य एवं तर्कों को पेश किया। वहीं अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र सिंह व अभियोगी के निजी अधिवक्ता राजा प्रताप सिंह, अत्री यादव, सतेंद्र शुक्ला ने नौ गवाहों को परीक्षित कराया। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार यादव ने आरोपी बद्री विशाल व सूर्यकुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं कुल 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।


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