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UP Shadi Anudan Yojna : बेटियों की शादी के लिए सरकार देती है 51000 रुपए, ऐसे करें आवेदन

Uttar Pradesh Shadi Anudan Yojna के बारे में पत्रिका संवाददाता राम सुमिरन मिश्र ने खास बातचीत की सुलतानपुर के जिला समाज कल्यणा अधिकारी आरवी सिंह से

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उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के लिए लड़कियों की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
सुलतानपुर. Uttar Pradesh Shadi Anudan Yojna. उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के तहत गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए सरकार 51000 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देती है। एक ही परिवार की दो 2 लड़कियों की शादी में योजना का लाभ मिल सकता है। लड़कियों की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। योजना के तहत लाभार्थी कन्या को 51000 रुपये सहायता राशि प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के बारे में पत्रिका संवाददाता राम सुमिरन मिश्र ने खास बातचीत की सुलतानपुर के जिला समाज कल्यणा अधिकारी आरवी सिंह से।

जिला समाज कल्याण अधिकारी आरवी सिंह ने बताया कि सरकार ने गरीब परिवार की बेटियों की शादी में आर्थिक मदद देने के लिए शादी अनुदान योजना लागू की है। इस योजना के तहत उन लड़कियों की शादी के लिए 51 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था है, जिनकी उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इसमें लाभार्थी को 10000 रुपए नगद, 6000 रुपए का सामान और शादी में खर्च और 35000 रुपए उनके खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किये जाते हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

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योजना के तहत लाभ के लिए यह हैं शर्तें
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत आर्थिक सहायता के लिए आवेदन करने वाला उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46 हजार 800 रुपये और शहरी क्षेत्र के लिए 56 हजार 400 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि शादी अनुदान योजना के लिए आवेदनकर्ता गरीबी रेखा से नीचे का व्यक्ति होना चाहिए।

जरूरी डॉक्यूमेंट्स
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि शादी अनुदान योजना में लाभ लेने वाले आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। आवेदनकर्ता को अपना आय प्रमाण पत्र दिखाना होगा। साथ ही जिन लड़कियों की शादी में आर्थिक सहायता लेने के लिए आवेदन किया गया है, उस लड़की की और लड़के का आयु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। आर्थिक सहायता लेने वाले आवेदनकर्ता का किसी सरकारी बैंक में एकाउंट होना चाहिए,क्योंकि सहायता राशि सीधे बैंक एकाउंट में भेजी जाती है इसमें सबसे अहम बात यह है कि बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। अगर आवेदक OBC/SC/ST कैटेगरी से है तो जाति प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है। इस योजना के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यूपी सरकार की वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

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