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स्मृति ईरानी की बढ़ी मुश्किलें, एमपी एमएलए कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री के खिलाफ दायर केस में दिए जांच के आदेश

MP MLA Court order Investigation in Case Against Smriti Irani- मपी-एमएलए कोर्ट ने विशेष न्यायाधीश पीके जयंत की अदालत ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में गौरीगंज कोतवाल को इलेक्ट्रॉनिक व अन्य साक्ष्य से संबंधित जांच करने का आदेश दिया है।

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MP MLA Court order Investigation in Case Against Smriti Irani

MP MLA Court order Investigation in Case Against Smriti Irani

सुल्तानपुर.MP MLA Court order Investigation in Case Against Smriti Irani . जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट ने विशेष न्यायाधीश पीके जयंत की अदालत ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में गौरीगंज कोतवाल को इलेक्ट्रॉनिक व अन्य साक्ष्य से संबंधित जांच करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश इंटरनेशनल शूटर वर्तिका के जरिये बताये गये इलेक्ट्रॉनिक व अन्य साक्ष्य सम्बन्धी जांच के लिए कोतवाल गौरीगंज को दिया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 (1) के अंतर्गत पड़ी अभियोजन अर्जी को जायज मानते हुए कोर्ट ने दिया पुलिस को जांच का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।

मामले में दिए जांच के आदेश

प्रतापगढ़ जिले के अंतू थाने के रामचंद्रपुर गांव निवासी अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ एमपी-एमपी की विशेष कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उनका आरोप है कि पिछले दिनों अमेठी जिले के दौरे पर आई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मीडिया को उनके खिलाफ मानहानि कारक बयान दिया था। मामले में परिवादी वर्तिका सिंह व अन्य गवाहों का बयान पिछले दिनों कोर्ट में दर्ज किया गया था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के अधिवक्ता संतोष पांडेय का कहना है कि कोर्ट में फर्जी केस दायर किया गया है। परिवादी के पास केंद्रीय मंत्री के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य मौजूद नहीं है।इस बीच 17 अप्रैल को वर्तिका सिंह के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर पुलिस को साक्ष्य जुटाने के लिए जांच करने का आदेश देने की मांग की थी। कोर्ट ने पिछली पेशी पर तलबी व पुलिस जांच के बिंदु पर बहस सुनकर आदेश के लिए 10 अगस्त की तिथि तय की थी। मंगलवार को स्पेशल जज एमपी-एमएलए पीके जयंत ने वर्तिका सिंह की अर्जी मंजूर कर गौरीगंज कोतवाल को मामले में जांच करने का आदेश दिया है।

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