
Surajpur court (Photo- Patrika)
सूरजपुर। एक वर्ष पूर्व बाइक सवार एक युवक को बसदेई पुलिस ने 70 नग प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी को जेल (Crime news) भेज दिया था। मामले की सुनवाई एनडीपीएस एक्ट न्यायालय सूरजपुर में हुई। इसमें न्यायाधीश ने आरोपी को 10 साल के सश्रम कारावास व 1 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सूरजपुर जिले की बसदेई चौकी पुलिस ने 30 अप्रैल 2024 को मुखबिर की सूचना पर बाइक सवार एक युवक को नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार (Crime news) किया था। आरोपी संजय कुमार कुशवाहा पिता हरनारायण कुशवाहा बिश्रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम शिवनंदनपुर का निवासी है।
पुलिस ने जब उसकी तलाशी (Crime news) ली तो उसके पास से 30 नग एविल इंजेक्शन व 40 नग रिचोफिन इंजेक्शन मिला। इस पर पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 सी के तहत अपराध दर्ज कर उसे एनडीपीएस एक्ट न्यायालय सूरजपुर में पेश किया गया था। यहां से उसे जेल भेज दिया था।
मामले (Crime news) में एनडीपीएस एक्ट न्यायाधीश ने अहम फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने आरोपी संजय कुमार कुशवाहा को स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 21सी के आरोप में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रुपए रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
Updated on:
15 Jul 2025 07:27 pm
Published on:
15 Jul 2025 07:27 pm
