इसके अलावा जिले में लोक परिशान्ति बनाए रखना आवश्यक प्रतीत होता है। इस परिपेक्ष्य में जिला मजिस्ट्रेट सूरजपुर, संजय अग्रवाल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त निर्वाचन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विकासखण्ड क्रमश: सूरजपुर, भैयाथान, रामानुजनगर, प्रेमनगर, प्रतापपुर एवं ओडग़ी के उपरोक्तानुसार ग्राम पंचायत क्षेत्रों में जहां निर्वाचन सम्पन्न होना है, उन क्षेत्रों में निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी किया है।
आपत्तिजनक पोस्टर आदि प्रदर्शित नहीं करेगा। जिले में उपरोक्तानुसार पंचायतों के ऐसे क्षेत्र जहाँ निर्वाचन सम्पन्न होना है, किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन, चक्का जाम एवं पुतला दहन किसी भी स्थिति में वर्जित रहेगा। कोई भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा आम सभा, जुलूस, धरना आदि आयोजित करने के 24 घंटा पूर्व उसकी विधिवत् लिखित सूचना सक्षम प्राधिकारी को देगा तथा अनुमति प्राप्त होने के बाद संबंधित राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति आम सभा, जुलूस, धरना आदि का आयोजन कर सकेगा।
यद्यपि निषेधाज्ञा आदेश जारी करने के पूर्व जिला सूरजपुर के उपरोक्तानुसार उप निर्वाचन सम्बन्धित क्षेत्रों के आम नागरिकों को सुना जाना आवश्यक है, किन्तु परिस्थितियों एवं समयाभाव के कारण पृथक से पूर्व सूचना देकर सुना जाना संभव नहीं है। अतएव दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन एक पक्षीय आदेश पारित किया जाता है। इस आदेश की कण्डिका-1 उन व्यक्तियों, अधिकारियों कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य सम्पादन के लिये लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों, अधिकारियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें चुनाव, मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था या लंगड़ा पन होने के कारण लाठी रखना आवश्यक है। आज 01 जून 2023 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी यह आदेश उक्त निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा।