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सूरत. डिंडोली क्षेत्र से 17 वर्षीय किशोरी को प्रेमजाल में फंसाकर भगा ले जाने और यौन संबंध बनाने के मामले में पॉक्सो एक्ट मामलों की कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए दस साल की कैद और 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
डिंडोली निवासी आरोपी मुकेश कुशवाह क्षेत्र में ही मोबाइल की दुकान चलाता था। वर्ष 2019 में उसने किशोरी को प्रेमजाल में फंसाया। उसके बाद 2 जून, 2019 को वह किशोरी को भगाकर उत्तर प्रदेश अपने गांव ले गया। यहां उसने किशोरी के साथ यौन संबंध भी बनाए। इधर, पुत्री के लापता होने पर पिता ने डिंडोली थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण, बलात्कार और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा और किशोरी को मुक्त करवाया। कोर्ट में चार्जशीट पेश करने के बाद से मामले की सुनवाई पॉक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत में चल रही थी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक दिपेश दवे आरोपों को साबित करने में सफल रहे। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी मुकेश कुशवाह को दोषी मानते हुए दस साल की कैद और 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
Published on:
09 Feb 2023 08:20 pm
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