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Surat/ धोखाधड़ी के मामले में माता-पुत्रों की अग्रिम जमानत खारिज

कंपनी में भागीदार बनाने के बहाने कपड़ा व्यापारी के साथ 2.59 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप
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Surat/ धोखाधड़ी के मामले में माता-पुत्रों की अग्रिम जमानत खारिज

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सूरत. कंपनी में भागीदार बनाने के बहाने एक कपड़ा व्यापारी के साथ 2.59 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपी माता व दो पुत्रों की अग्रिम जमानत याचिका सेशन कोर्ट ने नामंजूर कर दी।

सिटीलाइट निवासी आरोपी ललित अग्रवाल, मनीष अग्रवाल और कौशल्या अग्रवाल पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कपड़ा व्यापारी कवित मूरारीलाल मातादीन केडिया ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। आरोप के मुताबिक, आरोपी माता-पुत्रों ने अपनी एक्सपोर्ट लिमिटेड कंपनी में कपड़ा व्यापारी को भागीदार बनाने का झांसा देकर 3.15 करोड़ रुपए ले लिए। बाद में भागीदार नहीं बनाया। जब कपड़ा व्यापारी ने रुपए लौटाने की मांग की तो आरोपियों ने करारनामा लिखकर दे दिया। इसके बाद थोड़े रुपए चुकाए और 2,59,40,000 रुपए नहीं चुका रहे थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी माता-पुत्रों ने सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक किशोर डी.खैरनार व अधिवक्ता विनय शुक्ला ने दलीलें पेश कर याचिका का विरोध किया। अंतिम सुनवाई के बाद मंगलवार को कोर्ट ने आरोपियों की जमानत याचिका नामंजूर कर दी।