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Crime/ लूट के दो अभियुक्तों की जमानत याचिका नामंजूर

चाकू दिखाकर दुकानदार से लूटे थे 55 हजार

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Crime/ लूट के दो अभियुक्तों की जमानत याचिका नामंजूर

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सूरत. वेडरोड क्षेत्र में चाकू दिखाकर एक दुकानदार से 55 हजार रुपए लूटने के आरोप में गिरफ्तार दो अभियुक्तों की नियमित जमानत याचिका बुधवार को सेशन कोर्ट ने नामंजूर कर दी।


वेडरोड रहमतनगर निवासी प्रभू रामराज यादव की पंडोल की सहयोग इंडस्ट्रियल सोसायटी में कॉल्ड ड्रिंक्स की दुकान है। 5 नवम्बर की रात करीब एक बजे दुकान बंद करने के बाद मोटर साइकिल पर आए दो युवकों ने पानी की बोतल की मांग की। प्रभू ने कहा कि दुकान बंद हो गई है। दोनों युवक उसे चाकू दिखाकर जेब से नकद 55 हजार रुपए लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग समेत चार जनों को गिरफ्तार किया था। न्यायिक हिरासत में कैद अभियुक्तों में से वेडरोड मीरानगर सोसायटी निवासी कन्हैया उर्फ कालू केसर गौड़ (19) और चौकबाजार नेहरूनगर झोपड़पट्टी निवासी गुलाम अहमद उर्फ गुलाम मोहम्मद जुम्मन शा (22) ने कोर्ट में नियमित जमानत याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान सहायक लोकअभियोजक रिंकू पारेख ने दलीलें पेश कर याचिका का विरोध किया। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने दलीलों और जांच अधिकारी के हलफनामे को ध्यान में रखते हुए याचिका नामंजूर कर दी।