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Surat/ बहुचर्चित हिट एंड रन मामले में कार चालक बरी

हादसे के लिए कार चालक को जिम्मेदार नहीं ठहरा पाया अभियोजन पक्ष, सात साल पहले अणुव्रत द्वार के पास हुई थी घटना

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Surat/ बहुचर्चित हिट एंड रन मामले में कार चालक बरी

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सूरत. अणुव्रत द्वार के पास सात साल पहले बहुचर्चित हिट एंड रन मामले में कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपी कार चालक निकुंज ओगरीवाला को बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष हादसे के लिए कार चालक को जिम्मेदार ठहरा पाने में विफल रहा।

अणुव्रत द्वार के पास 19 सितंबर 2016 की रात हुए हिट एंड रन मामले के आरोपी कार चालक निंकुज ओगरीवाला के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट पेश की थी। मामले की सुनवाई अतिरिक्त सीजेएम कोर्ट में चल रही थी। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विरल मेहता ने दलीलें पेश कीं। वे कोर्ट के समक्ष यह साबित करने में सफल रहे कि चालक नहीं बल्कि मोटर साइकिल चालक की गलती की वजह से हदसा हुआ था। मोटर साइकिल चालक शॉर्ट कट अपनाने के चक्कर में रॉन्ग साइड से गुजर रहा था और इसी वजह से यह हादसा हुआ। अभियोजन पक्ष चार्जशीट में लगाए आरोपों को साबित करने में विफल रहा। कोर्ट ने अंतिम सुनवाई के बाद संदेह का लाभ देते हुए आरोपी निर्दोष बरी करने का आदेश सुनाया।गौरतलब है की हादसे की रात आरोपी निकुंज ओगरीवाला अपनी मर्सिडीज कार में अणुव्रत द्वार के पास से गुजर रहा था। उसी दौरान मोटर साइकिल सवार जितेंद्र जैन को टक्कर मारकर फरार हो गया था। हिट एंड रन की यह घटना शहर में कई दिनों तक सुर्खियों में रही थी।