20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

covid19 in surat : 14 मई तक लागू रहेगी धारा 144

lockdown in surat - कोविड19 इफेक्ट- चार से अधिक व्यक्ति एक जगह एकत्र नहीं हो सकेंगे, नहीं हो सकेंगे सार्वजनिक आयोजन covid19 in surat: Section 144 will remain in force till May 14 lockdown in surat - covid 19 effects- More than four people will not be able to gather at one place, public events will not be possible.

less than 1 minute read
Google source verification
covid19 in surat : 14 मई तक लागू रहेगी धारा 144

covid19 in surat : 14 मई तक लागू रहेगी धारा 144


सूरत. कोरोना वायरस (कोविड-१९ संक्रमण के खतरे के चलते शहर में 29 अप्रेल तक लागू की गई धारा 144 की मियाद 14 मई तक बढ़ा दी गई है। शहर पुलिस आयुक्त राजेन्द्र ब्रह्मभट्ट की ओर से जारी निषेधाज्ञा में बताया गया है कि 14 मई रात बारह बजे तक शहर में कहीं भी चार से अधिक व्यक्ति एक जगह पर एकत्र नहीं हो सकेंगे। साथ ही किसी प्रकार की सभा या सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। किसी प्रकार की रैली नहीं निकाली जा सकेगी। साथ ही अभद्र भाषा, किसी को उकसाने या भावनाओं का आहत करने वाले शब्दों का प्रयाोग नहीं किया जा सकेगा। यह निषेधाज्ञा सरकारी सेवाओं, अर्ध सरकारी सेवाओं में जुड़े लोगों व शमशान यात्रा पर लागू नहीं होगी। उलंघन करने वालों के खिलाफ 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। शहर में कोविड-19 संक्रमण में हो रही बढोत्तरी को देखते हुए धारा 144 मियाद 29 अप्रेल से 14 मई तक बढ़ाई गई है।

3 मई तक नहीं निकल सकेंगे सडक़ पर
बेवजह घरों से सडक़ पर निकलने की मियाद भी 3 मई रात 12 बजे तक बढ़ा दी गई है। पूर्व में यह निषेधाज्ञा 29 अप्रेल तक के लिए जारी की गई थी। सिर्फ पुलिस समेत कोविड-19 के कार्य में लगे सरकारी कर्मचारियों व मीडिया समेत आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को ही सडक़ पर निकलने की छूट होगी। उलंघन करने के वालों के खिलाफ 188 व डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।