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Surat/ चेक रिटर्न मामला : दिल्ली की महिला व्यापारी को एक साल की कैद

सूरत के गारमेंट व्यापारी से उधार माल खरीदकर दिया चेक बैंक से हुआ था रिटर्न

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Surat/ चेक रिटर्न मामला : दिल्ली की महिला व्यापारी को एक साल की कैद

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सूरत. चेक रिटर्न के एक मामले में कोर्ट ने दिल्ली की महिला व्यापारी को दोषी करार देते हुए एक साल की कैद और रिटर्न चेक की डेढ़ गुना राशि लौटाने की सजा सुनाई।

सिटीलाइट ग्रीन पार्क सोसायटी निवासी और स्वस्तिक गारमेंट्स नाम की भागीदारी फर्म के भागीदार अंकित सत्यनारायण गोयल ने अधिवक्ता एम.डी.जवेरी के जरिए कोर्ट में दिल्ली की आर्टिशन क्रिएशन प्रा.लि. कंपनी की संचालक पुष्पा गौर के खिलाफ चेक रिटर्न की शिकायत की थी। पुष्पा ने स्वस्तिक गारमेंट्स से 19 लाख रुपए से अधिक का माल उधार खरीदा था। पार्ट पैमेंट के तौर पर उसने 3,93,384 रुपए का चेक लिखकर दिया था। बैंक में जमा कराने पर चेक रिटर्न हो गया था। नोटिस भेजने के बावजूद आरोपी ने कोई जवाब नहीं दिया और मामला कोर्ट में पहुंचा। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में सफल रहा। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी पुष्पा गौर को दोषी मानते हुए एक साल की कैद और रिटर्न चेक की डेढ़ गुना राशि लौटाने की सजा सुनाई।