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Surat/ दिव्यांग किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल की कैद

गोपीपुरा में हुई थी घटना, पड़ोसी युवक पर था आरोप

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Surat/ दिव्यांग किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल की कैद

Surat/ दिव्यांग किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल की कैद

सूरत. शहर के गोपीपुरा क्षेत्र में 13 वर्षीय दिव्यांग किशोरी से छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी पड़ोसी युवक को कोर्ट ने पाॅक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए पांच साल की कैद की सजा सुनाई है।

एक साल पहले हुई घटना में 25 वर्षीय विरल नाम के युवक पर दिव्यांग किशोरी से छेड़छाड़ का आरोप लगा था। किशोरी अपार्टमेंट के पैसेज में खेल रही थी, तभी आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। इस दौरान अपार्टमेंट के निवासियों की उस पर नजर पड़़ने पर वह भाग गया था। सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद पीडि़ता के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में आइपीसी और पाॅक्सो एक्ट की धाराओं के तहत चार्जशीट पेश की थी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक दीपेश दवे आरोपों को साबित करने में सफल रहे। शनिवार को अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।