
मां-बेटी का अश्लील वीडियो बनाने पर डेढ़ साल की कैद
सूरत. अडाजण क्षेत्र में रहने वाली महिला और उसकी 15 साल की बेटी का नहाते हुए मोबाइल से वीडियो बनाने के मामले में आरोपित पड़ोसी युवक को कोर्ट ने पॉक्सो तथा आइटी एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए डेढ़ साल की कैद और पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुना दी।
अडाजण आनंद महल रोड क्षेत्र निवासी हिरल हरिवदन जर्मनवाला पर मोबाइल फोन से मां-बेटी का अश्लील वीडियो बनाने का आरोप था। बगल के फ्लैट में रहने वाली मां-बेटी का उसने नहाते वक्त अपने बाथरूम की वेंटीलेशन खिड़की से वीडियो बना लिया था। 7 अगस्त, 2016 की सुबह पड़ोसी महिला की बेटी जब बाथरूम में नहा रही थी, उसने हिरल को वीडियो बनाते हुए देख लिया और मां से शिकायत की। उसके मोबाइल की जांच में पता चला कि उसने सिर्फ बेटी ही नहीं, मां की भी क्लिप बनाई थी। पुलिस ने मां-बेटी की शिकायत पर आइटी और पॉक्सो एक्ट तथा आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर हिरल जर्मनवाला को गिरफ्तार कर लिया था। चार्जशीट पेश होने के बाद मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट में चल रही थी। सुनवाई के दौरान लोकअभियोजक दीपेश दवे आरोपों को साबित करने में सफल रहे। शुक्रवार को अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी मानते डेढ़ साल की कैद और पांच हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना नहीं भरने पर तीन महीने की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई।
दुर्घटना में वृद्ध की मौत
बारडोली. प्लास्टिक की पानी की टंकी लेकर बाइक पर उल्टा बैठकर जा रहा वृद्ध की नीचे गिरने से मौत हो गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मांडवी तहसील के गवाछी गांव निवासी जशवंत भवन चौधरी (60) गुरुवार दोपहर को बारडोली के कड़ोद गांव से प्लास्टिक की पानी टंकी लेने के लिए भतीजे चेतन अरविंद चौधरी के साथ बाइक से गया था। वहां से टंकी लेने के बाद जशवंत बाइक पर उल्टा बैठ गया और बड़ी टंकी पकड़ ली। चेतन बाइक चला रहा था इसी दौरान अचानक टंकी में हवा भर जाने से बाइक अनियंत्रित होकर स्लिप हो गई। हादसे में बाइक सवार जशवंत के सिर में गंभीर चोट आई। घटना के बाद यशवंत को बारडोली के सरदार स्मारक अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

Published on:
08 Jun 2018 08:58 pm
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