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नौ साल की बच्ची से छेड़छाड़ पर तीन साल के लिए जेल

दो साल पहले वराछा क्षेत्र में हुई थी घटना

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नौ साल की बच्ची से छेड़छाड़ पर तीन साल के लिए जेल

सूरत. दो साल पहले नौ साल की बच्ची से छेड़छाड़ करने के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने सोमवार को अभियुक्त को दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद और 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुना दी।


वराछा क्षेत्र निवासी तेजस रमेश धामत पर नौ साल की बच्ची से छेड़छाड़ का आरोप था। आरोप के मुताबिक तेजस के अपार्टमेंट में रहने वाले युवक की नौ साल की भतीजी गर्मियों की छुट्टी में उसके घर आई थी। 6 मई, 2016 की दोपहर बच्ची भूतल पर पानी लेने गई थी। सीढिय़ों पर उसे एक युवक ने पकड़ लिया। बच्ची डर कर लौट गई। थोड़ी देर बाद वह पानी लेने गई तो उस युवक ने दोबारा बच्ची को पकड़ लिया और छेड़छाड़ की। बच्ची ने अपने मामा को युवक की करतूत के बारे में बताया। अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज की जांच में पता चला कि वह युवक अपार्टमेंट में ही रहने वाला तेजस धामत था। वराछा थाने में शिकायत दर्ज होने पर पुलिस ने तेजस को गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट में आइपीसी की धारा 354(ए) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के आरोपों के साथ चार्जशीट पेश की गई थी। सुनवाई के दौरान लोकअभियोजक दीपेश दवे आरोपों को साबित करने में सफल रहे। सोमवार को अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने तेजस धामत को दोषी मानते हुए आइपीसी की धारा 354(ए) के तहत तीन साल की कैद और 10 हजार रुपए जुर्माना तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत तीन साल की कैद और 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर उसे डेढ़ साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

युवक पर हमला


सूरत. पुरानी रंजिश में चार जने एक युवक पर जानलेवा हमला कर फरार हो गए। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक कतारगाम गोतालावाडी निवासी हीरा श्रमिक विरेन्द्र विष्णु शाही का मनोज और गुरु नाम के दो युवकों से कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था। रविवार दोपहर ढाई बजे जब विरेन्द्र वराछा त्रिकमनगर के पास खड़ा था, मनोज और गुरु अन्य दो साथियों के साथ पहुंचे और विरेन्द्र के पेट तथा पीठ के हिस्से में चाकू से वार कर फरार हो गए। विरेन्द्र को 108 एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया। वराछा पुलिस ने विरेन्द्र के बयान के आधार पर मनोज और गुरु को नामजद करते हुए चार जनों के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया है।