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सूरत. रांदेर क्षेत्र में पांच साल पहले लेनदेन के विवाद में एक युवक की हत्या और दूसरे की हत्या की कोशिश के मामले में सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं, दो जनों को कोर्ट ने निर्दोष छोड़ दिया।
प्रकरण के अनुसार रांदेर रामनगर गुजरात हाउसिंग बोर्ड निवासी निलेश उर्फ मांजरो जेसिंग राठौड़, पालनपुर पाटिया दीन दयाल सोसायटी निवासी अमित उर्फ सिंधी हरेश सवालाणी और कैनाल रोड एसएमसी आवास निवासी सागर उर्फ टेटू सुरेन्द्र सेलर के खिलाफ रांदेर थाने में हत्या और हत्या की कोशिश तथा एट्रोसिटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था। आरोप के मुताबिक आरोपी निलेश और रामनगर जुलेलाल अपार्टमेंट निवासी जुनैद के साथ लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था। 4 सितम्बर, 2016 की रात निलेश और उसके दोनों साथी जुनैद के पास पहुंचे। वहां जुनैद का साथी किशोर उर्फ किशोर टैक्सी पुत्र श्याम वाढ़ेर भी मौजूद था। उनके बीच विवाद शुरू हुआ और आरोपी निलेश ने किशोर और जुनैद पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल किशोर की मौत हो गई थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट में चल रही थी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोकाभियोजक दिगंत तेवार आरोपों को साबित करने में सफल रहे। गुरुवार को अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी निलेश हत्या व हत्या की कोशिश के लिए दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं, अन्य दो आरोपी अमित सिंंधी तथा सागर सेलर को निर्दोष छोडऩे का हुक्म सुनाया।
Published on:
09 Dec 2021 08:45 pm
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