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सूरत। पेमेंट के तौर पर दिए चेक बैंक से रिटर्न होने के तीन मामलों में आरोपी मुंबई की महिला व्यापारी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए एक-एक साल की कैद की सजा सुनाई। साथ ही रिटर्न हुए चेकों की राशि नौ फीसदी ब्याज के साथ 30 दिन के भीतर चुकाने और विफल रहने पर चार महीने की अतिरिक्त कैद की सजा का भी आदेश दिया।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता नरेश गोहिल ने बताया कि आरोपी किरण कुकरेजा मुंबई के भिवंडी में कपड़ों का व्यापार करती है। उसने सूरत के कपड़ा व्यापारी दलपत राय गोगिया से 18.65 लाख रुपए का कॉटन का का कपड़ा खरीदा था। इसमें से 7.45 लाख रुपए चुका दिए और बकाया पेमेंट के तौर पर 11.20 लाख रुपए के चेक लिखकर दिए थे। सभी चेक बैंक से रिटर्न होने पर कपड़ा व्यापारी दलपत राय गोगिया ने कोर्ट में तीन शिकायतें दायर की थी। सुनवाई के दौरान तीनों ही मामलों में अधिवक्ता नरेश गोहिल आरोपों को साबित करने में सफल रहे। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीनों ही मामलों में आरोपी महिला व्यापारी किरण कुकरेजा को दोषी मानते हुए प्रत्येक मामले में एक-एक वर्ष की कैद और रिटर्न चेक की राशि सालाना नौ फीसदी ब्याज समेत चुकाने की सजा सुनाई।
Published on:
12 Oct 2023 09:12 pm
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