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सूरत. सचिन जीआइडीसी केमिकल कांड में गिरफ्तार छह आरोपियों की नियमित जमानत याचिका पर शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार पक्ष की ओर से दलीलेें पेश की गई और आरोपियों की जमानत याचिकाएं रद्द करने की मांग की गई। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 7 फरवरी का दिन मुकरर कर दी है।
मुंबई की हाइकेल कंपनी के केमिलक का सचिन जीआइडीसी में अवैध तरीके से निस्तारण के दौरान जहरीली गैस बनने से छह श्रमिकों की मौत हो गई थी, वहीं 22 जनें बेहोश हो गए थे। घटना को लेकर पुलिस ने गैरइरादतन हत्या का मामला दर्ज कर 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। न्यायिक हिरासत में कैद 11 आरोपियों में से छह आरोपी मनसुख गोकुल पटेल, हाइकेल कंपनी के कर्मचारी मच्छीन्द्रनाथ गौर, सतीश और विजय डोबरिया समेत छह जनों ने कोर्ट में नियमित जमानत याचिका दायर की है। शुक्रवार को याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान लोकाभियोजक की ओर से दलीलें पेश की गई। जिसमें बताया गया कि मुंबई की हाइकल कंपनी के खिलाफ तलोजा में भी केमिकल के अवैध निस्तारण को लेकर शिकायत हुई है और क्लॉजर रिपोर्ट भी दी गई है। ऐसे में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द की जाए। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 7 फरवरी का दिन मुकरर कर दिया है।
दिल्ली की एक महिला समेत तीन ने वीवर से की 3.52 करोड़ की धोखाधड़ी
सूरत. इच्छापोर पुलिस ने एक वीवर के साथ 3.52 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में दिल्ली की एक महिला व अहमदाबाद के दो युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक दिल्ली निवासी अंशु चौधरी ने अहमदाबाद निवासी चंद्रेश रानिका व शांतिलाल पटेल के साथ मिल कर लंबे हनुमान रोड शांतिवन सोसायटी निवासी वीवर रमेश सुतरिया के साथ धोखा किया। २०१९ में तीनों ने रमेश का संपर्क कर उनसे व्यापारिक संबंध बनाए। फिर समय पर भुगतान का भरोसा दिला कर इच्छापोर आरजेडी टेक्सटाइल पार्क में स्थित रमेश की अनेरी क्रिएशन से बड़े पैमाने पर कपड़ा उधार लिया। लेकिन वादे के मुताबिक उसका समय पर भुगतान नहीं किया।
Published on:
04 Feb 2022 08:46 pm
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