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Surat/ ग्रीस चैम्बर का नियम पूरे शहर में होगा लागू

रेस्टोरेंट्स को करनी होगी व्यवस्था, नहीं दो रिन्यू नहीं होगा लाइसेंस- फूड स्टॉल और छोटे रेस्टोरेंट में ग्राहकों के लिए पीने की पानी की सुविधा भी करनी होगी अनिवार्य  

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Surat/ ग्रीस चैम्बर का नियम पूरे शहर में होगा लागू

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सूरत. शहर में चोक हो रही ड्रेनेज लाइन को बचाने के लिए स्थाई समिति ने शहर के सभी रेस्टोरेंट्स के लिए ग्रीस चैम्बर का नियम लागू करने का निर्णय किया है। गुरुवार हुई स्थाई समिति की बैठक में चर्चा के बाद यह निर्णय किया गया।

शहर में ड्रेनेज चोकअप होने की शिकायतें आम हो गई है। ऐेसे में जब जांच की तो पता चला की रेस्टोरेंट्स के संचालक किचन वेस्ट सीधे ही ड्रेनेज लाइन में छोड़ देते हैं, जिससे ड्रेनेज लाइन चोक हो जाती है। अठवा जोन प्रशासन की ओर से क्षेत्र की रेस्टोरेंट्स को नोटिस जारी करने के साथ ही कार्रवाई शुरू की गई है और ग्रीस चैम्बर बनाने का आदेश दिया जा रहा है। गुरुवार को हुई स्थाई समिति की बैठक में स्थाई समिति के सदस्य व्रजेश उनड़कट ने यह मुद्दा उठाते हुए ग्रीस चैम्बर का नियम अकले अठवा जोन के बजाए पूरे शहर में लागू करने की मांग की। जिस पर चर्चा के बाद स्थाई समिति अध्यक्ष परेश पटेल ने इस नियम को शहर की सभी रेस्टोरेंट्स के लिए लागू करने का निर्णय किया। उन्होंने बताया कि सभी रेस्टोरेंट्स को ग्रीस चैम्बर की व्यवस्था करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर रेस्टोरेंट्स संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लाइसेंस भी रिन्यू नहीं किया जाएगा।

फूड स्टाॅल पर रखना होगा पीने का पानी

शहर में फूड स्टॉल कल्चर भी बड़ा है। फूड स्टॉल के संचालक अब तक ग्राहकों के लिए पीने के पानी नहीं रखते थे। जिससे ग्राहकों को रुपए खर्च पानी की बोतल खरीदनी पड़ती थी। यह मुद्दा भी व्रजेश उनड़कट ने स्थाई समिति में उठाया। चर्चा के बाद फूड स्टाॅल पर ग्राहकों के लिए पानी का पानी मुहैया करवाना अनिवार्य करने का निर्णय किया गया।