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SURAT NEWS: हत्यारोपी को स्पेशल कोर्ट ने निर्दोष ठहराया

तीन साल से अधिक पुराने हत्या मामले में निर्दोष ठहराया

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SURAT NEWS: हत्यारोपी को स्पेशल कोर्ट ने निर्दोष ठहराया

SURAT NEWS: हत्यारोपी को स्पेशल कोर्ट ने निर्दोष ठहराया

सूरत. तीन साल से अधिक पुराने हत्या मामले में जिले की महुवा तहसील में खाटूश्याम एग्रो इंडस्ट्रीज के मालिक हरलाल चौधरी को एडवोकेट विजय नायक की ठोस पैरवी व सबूतों के आधार पर सूरत स्पेशल कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए निर्दोष ठहराया है।
घटना के मुताबिक 6 मई 2018 को धर्मेश नामक मजदूर लहुलुहान अवस्था में खाटूश्याम एग्रो इंडस्ट्रीज नामक पोवा फेक्ट्री के सामने मिला था। बाद में घायल धर्मेश को बारडोली स्थित सरदार स्मारक होस्पीटल ले जाया गया और सूरत नई सिविल अस्पताल में अधिक उपचार के लिए लाए जाने पर उसकी मृत्यु हो गई थी। इस मामले में महुवा पुलिस थाने में मृतक के परिजन अनिल हळपति ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी और पुलिस ने अधिक जांच में फेक्ट्री मालिक हरलाल चौधरी को आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद सूरत स्पेशल कोर्ट में मामले की सुनवाई चली और आरोपी के वकील विजय नायक ने ठोस दलील व सबूतों के आधार पर पैरवी की। जिन्हें बाद में कोर्ट ने मान्य रख संदेह का लाभ देते हुए आरोपी हरलाल उर्फ हरीश चौधरी को निर्दोष घोषित कर जेल मुक्त करने का आदेश दिया है।