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Surat/ सचिन जीआइडीसी केमिकल कांड: चार का दो दिन का अतिरिक्त रिमांड , रुपयों का हिसाब जानेंगे

प्राथमिकी में आइपीसी की धारा 467 और 468 भी शामिल की गई

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Surat/ सचिन जीआइडीसी केमिकल कांड: चार का दो दिन का अतिरिक्त रिमांड , रुपयों का हिसाब जानेंगे

Surat/ सचिन जीआइडीसी केमिकल कांड: चार का दो दिन का अतिरिक्त रिमांड , रुपयों का हिसाब जानेंगे

सूरत. सचिन जीआइडीसी में केमिकल का अवैध तरीके से निस्तारण करने के कारण फैली जहरीली गैस से हुई छह श्रमिकों की मौत के मामले में गिरफ्तार चार आरोपियों का सोमवार को कोर्ट ने दो दिन का अतिरिक्त रिमांड मंजूर करते हुए 19 जनवरी तक उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

6 जनवरी को हुए हादसे को लेकर गैरइरादत हत्या का मामला दर्ज कर जांच कर रही क्राइम ब्रांच पुलिस ने अब तक इस मामले में कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया हैं। सभी का कोर्ट ने 17 जनवरी तक रिमांड मंजूर किया था। सोमवार को रिमांड खत्म होने पर कोर्ट ने 11 में से चार आरोपी जयप्रताप उर्फ गुड्डू रामकिशोर तोमर, आशिषकुमार दूधनाथ गुप्ता, विशाल उर्फ छोटू अनिलकुमार यादव और प्रेमसागर ओमप्रकाश गुप्ता के अतिरिक्त रिमांड मंजूर करने की मांग की। लोकअभियोजक ने दलीलें पेश कर बताया कि आरोपियों ने राजकोट में भी केमिकल टैंकर भेजे थे। वहीं, टैंकरों की बिल्टियां भी फर्जी बनवाई गई थी। वे केमिकल के अवैध निस्तारण के लिए प्रति टैंकर लाखों रुपए वसूलते थे। ऐसे में उन रुपयों का कहां उपयोग किया गया और किस-किस के हिस्से में रुपए आए, इसकी जांच करने के लिए अभियुक्तों की पुलिस हिरासत जरूरी है। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने चारों आरोपियों का दो दिन का अतिरिक्त रिमांड मंजूर करते हुए उन्हें 19 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। गौरतलब है कि 6 जनवरी तडक़े जहरीली गैस फैलने से छह श्रमिकों की मौत हो गई थी और 23 श्रमिकों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था।

प्राथमिकी में आइपीसी की धारा 467 और 468 भी शामिल की गई