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किशोरी के अपहरण पर दस साल का कारावास

अपहरण तथा पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था

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सूरत. प्रेमजाल में फंसाकर किशोरी के अपहरण के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को आईपीसी तथा पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए दस साल की कैद और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुना दी।


अमरोली कोसाड़ आवास निवासी वसंत उर्फ वसियो शालिक तायड़े (21) के खिलाफ पूणा थाने में अपहरण तथा पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोप के मुताबिक पूणागांव क्षेत्र में रहने वाले एक हीरा श्रमिक की 17 साल 8 महीने की पुत्री को वसंत तायडे ने प्रेमजाल में फंसाया और 29 अक्टूबर, 2014 को उसका अपहरण कर ले गया। दो महीने बाद पुलिस ने उसे वराछा लंबे हनुमान रोड से धर दबोचा था। पुलिस ने जांच पूरी कर उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। मामले की सुनवाई पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत में चल रही थी। बुधवार को अंतिम सुनवाई के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 363 के तहत 3 साल की कैद, एक हजार रुपए जुर्माना, धारा 366 के तहत 5 साल की कैद और 3 हजार रुपए जुर्माना, पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 7 साल की कैद और 3 हजार रुपए जुर्माना तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5 और 6 के तहत दस साल की कैद तथा 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही किशोरी को 25 हजार रुपए का मुआवजा चुकाने का भी आदेश दिया।

अवैध निर्माण ढहाया


सूरत. मनपा की वराछा जोन टीम ने टीपी २४ में वृंदावन सोसायटी स्थित सीओपी की जगह पर बने अवैध निर्माण को ढहाने की कार्रवाई की। यहां से मनपा टीम ने संपत्ति मालिक से दो लाख रुपए प्रशासनिक शुल्क और ५० हजार रुपए का डिमोलिशन चार्ज वसूला। मनपा टीम ने १५ दिसंबर को भी इसी जगह कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण ढहाया था। अठवा जोन टीम ने अठवालाइंस मेन रोड पर दो अलग-अलग मामलों में मिट्टी भरे ट्रकों पर कार्रवाई करते हुए ३५ हजार रुपए का चार्ज वसूला। बताया गया कि इन ट्रकों में भरी मिट्टी सड़क पर गिर रही थी।