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Surat/ मारपीट के मामले में निचली कोर्ट का फैसला बरकरार

एक साल की कैद की सजा सुनाने पर आरोपी ने सेशन कोर्ट में दायर की थी अपील याचिका

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Surat/ मारपीट के मामले में निचली कोर्ट का फैसला बरकरार

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सूरत. मारपीट के एक मामले में निचली कोर्ट ने आरोपी को सुनाई एक साल की कैद और 2500 रुपए अर्थदंड की सजा को सेशन कोर्ट ने भी बरकरार रखा। आरोपी ने निचली कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सेशन कोर्ट में अपील याचिका दायर की थी, जिसे सुनवाई के बाद सेशन कोर्ट ने रद्द कर दिया।

गोड़ादरा की वृंदावन सोसायटी निवासी आरोपी सहदेव चिराग साहू पर मारपीट पर का आरोप था। 1 जनवरी, 2022 को चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को एक साल की कैद और 2500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई थी। आरोपी ने निचली कोर्ट के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। अंतिम सुनवाई के बाद अपील कोर्ट ने निचली कोर्ट के फैसले को सही माना और अपील याचिका रद्द कर दी। सजा बरकरार रखने के साथ कोर्ट ने आरोपी को हिरासत में लेने का आदेश दिया।

एक साल की कैद की सजा सुनाने पर आरोपी ने सेशन कोर्ट में दायर की थी अपील याचिका