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Surat/ किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल की कैद

एक साल पहले चाचा के साथ मोटर साइकिल पर जा रही किशोरी से की थी छेड़छाड़

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Surat/ किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल की कैद

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सूरत। एक साल पहले ट्रैफिक सिग्नल पर सत्रह वर्षीय किशोरी से छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपित युवक को पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद और पांच हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।

मूलतः मोरबी जिले का और यहां कापोद्रा चार रास्ता के पास फुटपाथ पर रहने वाले 36 वर्षीय आरोपी रतिलाल उर्फ राजू जयंती अघेरा पर किशोरी से छेड़छाड़ का आरोप था। 12 अक्टूबर, 2020 को पीड़ित किशोरी अपने चाचा के साथ दवाखाने से लौट रही थी। इस दौरान कापोद्रा जवाहर चार रास्ता के पास ट्रैफिक सिग्नल पर उनकी मोटर साइकिल रूकी, तभी आरोपी ने किशोरी से छेड़छाड़ की। आरोपी की हरकत के बारे में किशोरी ने अपने चाचा को बताया तो उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस को बुलाकर सौंप दिया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट उल्लंघन का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। चार्जशीट पेश होने के बाद से मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। सुनवाई के दौरान लोकाभियोजक वी. एल.फलदू आरोपों को साबित करने में सफल रहे। अन्तिम सुनवाई के बाद मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी रतिलाल अघेरा को दोषी मानते हुए तीन साल की कैद और पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

चेक रिटर्न मामले में आरोपी को एक साल की कैद

सूरत। चेक रिटर्न के एक मामले में आरोपित मोटा वराछा क्षेत्र के एक युवक को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए एक साल की कैद और 3.80 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

प्रकरण के अनुसार कतारगाम धर्मजीवन रेजीडेंसी निवासी अश्विन वाघजी लाठिया से मोटा वराछा सांई बंग्लोज निवासी चिराग दुर्लभ नाकराणी ने दोस्ती के नाते 3.30 लाख रुपए उधार लिए थे। रुपए लौटाने का समय आया तब उसने चेक लिखकर दिया था, जो बैंक से रिटर्न हो गया था। अश्विन लाठिया ने अधिवक्ता राज मेंदपरा के जरिए आरोपी चिराग के खिलाफ कोर्ट में चेक रिटर्न की शिकायत की थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में सफल रहा। अन्तिम सुनवाई के बाद कोर्ट में आरोपी चिराग को दोषी मानते हुए एक साल की कैद और 3.80 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।