30 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दवाओं को विनिष्टिकरण की जगह खुले में फेंका

औषधि अधिनियम के तहत यदि कोई दवा एक्सपायर्ड हो जाती है तो उसे खुले में नहीं फेंका जा सकता।

less than 1 minute read
Google source verification

image

Shyamendra Parihar

Dec 22, 2015


शिवपुरी. औषधि अधिनियम के तहत यदि कोई दवा एक्सपायर्ड हो जाती है तो उसे खुले में नहीं फेंका जा सकता। दवा का निर्धारित विधि से जमीन में दबा कर विनिष्टीकरण करना चाहिए। शिवपुरी में जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते, दवाओं का विनिष्टीकरण करने की जगह उन्हें खुले में फेंका जा रहा है। बीते रोज शमशान घाट रोड़ के पास किसी मेडिकल व्यवसायी द्वारा थोक बंद मात्रा में एक्सपायर्ड दवाओं को खुले में नियम विरुद्ध तरीके से फेंका गया, जिससे इंफेक्शन का खतरा बढ़ गया है।