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पांच वर्षाे से बगैर लीज के खोद रहे परसुआ का पहाड़, शिवनगर में श्रीराम हर्शण स्टोन क्रशर ने लीज से अधिक खाद दी पहाड़ी

उत्खनन कर गिट्टी बनाने के लिए प्रेमपुरा परसुआ में १० वर्ष के लिए लीज दी गई थी। उसकी लीज वर्ष २०१७ में खत्म हो गई। उसके बाद पांच वर्षो से पहाड़ को खोद कर गिट्टी बनाई जा रही है। जिसका खुलासा सूचना के अधिकार में हुआ है।

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The lease expired in 2017

The lease expired in 2017


टीकमगढ़. उत्खनन कर गिट्टी बनाने के लिए प्रेमपुरा परसुआ में १० वर्ष के लिए लीज दी गई थी। उसकी लीज वर्ष २०१७ में खत्म हो गई। उसके बाद पांच वर्षो से पहाड़ को खोद कर गिट्टी बनाई जा रही है। जिसका खुलासा सूचना के अधिकार में हुआ है। इसके साथ ही खरगापुर तहसील के फु टेर चक्र-2 शिवनगर में श्रीराम हर्शण स्टोन क्रशर संचालक द्वारा बिना स्वीकृत लीज के बगैर ६ मीटर से अधिक नीचे से उत्खनन किया जा रहा है। मामले को लेकर तहसीलदार द्वारा जांच की गई। लेकिन उस जांच पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
सूचना के अधिकार में ३१ अगस्त २०२२ को जानकारी मिली थी। उसमें श्री लक्ष्मी स्टोन क्रशर को कलेक्टर के आदेश अनुसार जून 2007 में वर्ष २०१७ तक 10 वर्ष के लिए तहसील टीकमगढ़ के हल्का ग्राम पंचायत प्रेमपुरा के परसुआ गांव में भूमि खसरा नंबर 143,145 से पत्थर का उत्खनन करने के लिए 4 हेक्टेयर भूमि की लीज की अनुमति दी थी। इस खसरा नंबर 143,145 पत्थर खदान की लीज अनुमति बर्ष 2017 में ही खत्म हो चुकी है। लीज खत्म होने के बावजूद भी श्रीलक्ष्मी स्टोन क्रशर के संचालक तविंदर सिंह उप्पल द्वारा किया जा रहा है। पहाड को वर्ष २०१७ से अब तक खोदा जा रहा है।
नियमों का भी नहीं रखा ध्यान
सूचना के अधिकार में दी गई जानकारी में बताया कि श्री लक्ष्मी स्टोन क्रशर संचालक को पर्यावरण का विशेष ध्यान रखते हुए पत्थर खदान के चारों ओर 10 लाख रुपए से अधिक पेड़ पौधे लगाने के लिए खर्च करने थे। जिससे कि ब्लास्टिंग के बाद पत्थरों की धूल बाहर नहीं जा सके, चारों ओर 4 मीटर ऊंची बाउंड्री का निमार्ण किया जाना था। जिससे आसपास में रहने वाले किसानों को परेशानी नहीं हो। लेकिन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए क्रशर संचालक द्वारा खदान के आसपास एक पेड़ नहीं लगाया गया है और ना ही बाउंड्री का निर्माण किया गया है।
फुटेर के शिवनगर में अवैध उत्खनन
खरगापुर तहसील के फु टेर चक्र 2 शिवनगर में श्रीराम हर्शण स्टोन क्रशर संचालक को शिवनगर के खसरा नम्बर पर 428 कुल रकवा 12.909 हेक्टेयर के अंश रकवा 4 हेक्टेयर का लीज पट्टा गिट्टी, डस्ट, बौल्डर, पत्थर के लिए जारी किया था। उनके द्वारा लीज में ६ मीटर नीचे तक ही उत्खनन करने की अनुमति थी। लेकिन संचालक द्वारा ६ मीटर से नीचे तक अवैध उत्खनन किया गया है।
तहसीलदार ने किया था निरीक्षण
शिकायत और खबरों के प्रकाशन के बाद खरगापुर तहसीलदार द्वारा निरीक्षण किया गया था। उस समय क्रशर संचालक को उनके द्वारा फटकार लगाई थी। जांच के लिए फिर तीन सदस्यीय का गठन किया गया। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

यह है दोनों क्रशरों की लीज का मामला
टीकमगढ़ तहसील के प्रेमपुरा गांव परसुआ में श्रीलक्ष्मी स्टोन क्रशर संचालक तविंदर सिंह उप्पल को वर्ष २००७ से २०१७ तक १० वर्ष के लिए खसरा नंबर 143,145 से पत्थर का उत्खनन करने के लिए 4 हेक्टेयर की लीज दी थी। उसके बाद लीज खत्म हो गई और फिर वहीं से उत्खनन किया गया जा रहा है। उन्हों ने पहाड़ को खोखला कर दिया है। उसके बाद खरगापुर तहसील के फुटेर चक्र २ के शिवनगर के खसरा नम्बर 428 का रकवा 12,909 हेक्टेयर के अंश का रकवा 4 हेक्टेयर की लीज दी थी। लेकिन श्रीराम हर्शण स्टोन क्रशर संचालक ने नियमों को छोड़कर लीज को छोड़ अन्य जगह से पत्थरों का उत्खनन करके शिवनगर के पहाड को खोखला कर दिया है। इन्हें ६ मीटर तक की खुदाई करने की अनुमति थी। लेकिन इन्हों ने ६ मीटर से नीचे खुदाई और अन्य पहाड़ों को खोदकर गिट़्टी को बेच दिया है।
इनका कहना
इन दोनों क्रशरों की जानकारी करवाता हूं। उसके बाद उनकी लीज और नियमों के अनुसार किए गए कार्यो की जांच करवाता हूं। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
सुभाष कुमार द्विवेदी कलेक्टर, टीकमगढ़।