scriptतीन वर्षों से थे शिक्षक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक अनुपस्थित, ठेके पर दे दिया था स्कूल छात्रों को पढ़ाने लगाए थे लडका | The teachers and the acting headmaster were absent for three years, the school was given on contract and a boy was employed to teach the students | Patrika News
टीकमगढ़

तीन वर्षों से थे शिक्षक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक अनुपस्थित, ठेके पर दे दिया था स्कूल छात्रों को पढ़ाने लगाए थे लडका

संयुक्त कलेक्ट्रेट

टीकमगढ़Nov 18, 2024 / 12:19 pm

akhilesh lodhi

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प्राथमिक शिक्षक अरविंद्र दांगी को डीईओ ने किया निलंबित

टीकमगढ़. जतारा विकासखंड के मरगुवां गांव की शिक्षा गारंटी कछियाना खिरक में अरविंद्र सिंग दांगी शिक्षक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक पदस्थ है और वह तीन वर्षों से अनुपस्थित है। छात्रों को पढ़ाने निजी शिक्षक लगाए थे और जिला सागर में निजी कार्य कर रहे थे। मामले की शिकायत लिधौरा के बजरंग दल प्रखंड संयोजक ने कलेक्टर से की। कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच टीम बनाई। जांच में छात्रों के बयान दर्ज करके और ग्रामीणों की मौजूदगी में पंचनामा बनाया गया। जांच प्रतिवेदन के आधार पर १६ नवंबर को अरविंद्र दांगी को निलंबित किया गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी ने १६ नवंबर को पत्र जारी करते हुए बताया कि ग्राम पंचायत मरगुवा की शासकीय शिक्षा गारंटी शाला कछियाना खिरक में पदस्थ शिक्षक अरविंद्र सिंह दांगी ने स्कूल ठेके पर दे दिया था और निजी लडका लगाकर स्कूल का संचालन करवा रहे थे। शिक्षक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक थे, लेकिन छात्र-छात्राओं ने अरविंद को कभी नहीं देखा था, वह अपने निजी कार्यों में लिप्त थे और सागर में निवास किए थे। इसके बावजूद विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं संकुल प्राचार्य द्वारा इनकी वेतन का आहरण किया जा रहा था। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।
वीडियो की हुई जांच
लिधौरा के हिमांशु गमेले की शिकायत और वायरल वीडियो की जांच कराने के लिए ६ नवंबर को जांच दल गठित किया था। जिसमें विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं विकासखंड स्रोत केंद्र समन्वयक को नियुक्त किया था। 13 नवंबर को जांच प्रतिवेदन पेश किया गया। प्रतिवेदन में कहा कि शाला में पदस्थ शिक्षकों, जनशिक्षक और अरविंद्र सिंह दांगी को कारण बताओ नोटिस दिए गए, मौके का पंचनामा तैयार किया गया। अरविंद्र दांगी की पहचान के लिए छात्रों के बयान दर्ज किए गए, छात्रों ने पहचानने से मना कर दिया। जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के आधार पर शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 को उपनियम 1, 2,3 के विपरीत है। अत: मप्र् सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 वो नियम 9 के तहत अरविंद सिंह दांगी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबनकाल में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़ नियत किया गया है।

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