लिधौरा के हिमांशु गमेले की शिकायत और वायरल वीडियो की जांच कराने के लिए ६ नवंबर को जांच दल गठित किया था। जिसमें विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं विकासखंड स्रोत केंद्र समन्वयक को नियुक्त किया था। 13 नवंबर को जांच प्रतिवेदन पेश किया गया। प्रतिवेदन में कहा कि शाला में पदस्थ शिक्षकों, जनशिक्षक और अरविंद्र सिंह दांगी को कारण बताओ नोटिस दिए गए, मौके का पंचनामा तैयार किया गया। अरविंद्र दांगी की पहचान के लिए छात्रों के बयान दर्ज किए गए, छात्रों ने पहचानने से मना कर दिया। जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के आधार पर शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 को उपनियम 1, 2,3 के विपरीत है। अत: मप्र् सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 वो नियम 9 के तहत अरविंद सिंह दांगी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबनकाल में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़ नियत किया गया है।