मासूस से बलात्कार के दोषी को 20 की सजा
50 हजार का किया जुर्माना
पोक्सो कोर्ट का फैसला
टोंक. महज तीन साल की मासूम से बलात्कार के मामले में विशिष्ठ न्यायालय पोक्सो ने एक अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है।
अभियुक्त ने जिले के एक गांव में डेढ़ साल पहले घर में अकेली मासूम से बलात्कार किया था। विशिष्ट लोक अभियोजक मोहम्मद गुलजार मियां ने बताया कि 12 अक्टूबर 2021 को जिले के एक गांव निवासी महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसमें महिला ने बताया था कि आरोपी कजोड़ पुत्र रतन बागरिया ने घर में अकेली उसकी 3 साल की मासूस के साथ बलात्कार किया था। दोपहर करीब एक बजे वह अपने घर लौटी तो मासूम के कपड़े खून से सने थे।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और क्षेत्र में आरोपी की आवाजाही के आधार पर डिटेन कर पूछताछ की। इस दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में चालान पेश किया।
विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि पुलिस ने जांच पूरी कर कजोड़ के खिलाफ 22 नवंबर 2021 को पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया था। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 26 गवाह तथा 56 दस्तावेज प्रस्तुुत किए। जबकि आरोपी पक्ष की ओर से एक दस्तावेज पेश किया गया।
मामले में डेढ़ साल चली सुनवाई के बाद मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी कजोड़ बागरिया को दोषी माना और बलात्कार समेत विभिन्न धाराओं में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।