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गर्मी के दिनों में पेयजल शिकायतों का होगा निस्तारण, पीएचईडी प्रतिदिन करेगा जनसुनवाई

गर्मी के दिनों में पेयजल को लेकर हमेशा धरने-प्रदर्शन किए जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो इसके लिए जलदाय विभाग अभी से ही सतर्क हो गया है।  
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गर्मी के दिनों में पेयजल शिकायतों का होगा निस्तारण, पीएचईडी प्रतिदिन करेगा जनसुनवाई

गर्मी के दिनों में पेयजल शिकायतों का होगा निस्तारण, पीएचईडी प्रतिदिन करेगा जनसुनवाई

गर्मी की शुरुआत होने लगी है। इसका अहसास दो दिनों से हो रहा है। दिन में धूप भी तेज होने लगी है। इसके साथ पानी की मांग बढऩे लगी है। गर्मी के दिनों में पेयजल को लेकर हमेशा धरने-प्रदर्शन किए जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो इसके लिए जलदाय विभाग अभी से ही सतर्क हो गया है।

जलदाय विभाग ने पेयजल समस्या को ²ष्टिगत रखते हुए एवं उसके त्वरित समाधान के लिए जिले के वृत कार्यालय, समस्त खण्ड कार्यालयों, उपखण्ड कार्यालयों एवं अनुभाग कार्यालयों में प्रतिदिन सुबह 10 से 11 तक जन सुनवाई करने का निर्णय किया है।

प्रतिदिन सुबह 10 से 11 बजे तक शिकायत दर्ज करवा सकते हैं

इसमें जिले के सभी आमजन को कहा गया है कि उनकी पेयजल संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या के लिए किसी भी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यालय में कार्यालय समय पर नियमित रूप से प्रतिदिन सुबह 10 से 11 तक उपस्थित होकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अधीक्षण अभियन्ता ऋषिकेश मीना ने बताया कि गर्मी के मौसम में पेयजल समस्या नहीं होने दी जाएगी। ऐसे में सुनवाई की तैयारी जारी है।

विभाग चलाएगा विशेष अभियान

जलदाय विभाग की ओर से अवैध नल कनेक्शन को हटाने का विशेष भियान चलाया जा रहा है। खंड टोंक के अधिशासी अभियंता प्रभाती लाल मीणा ने बताया कि शहर में आरयूआईडीपी की ओर से घर-घर नल कनेक्शन दिया जा रहा है। इसमें किसी ने अवैध नल कनेक्शन कर रखा है तो वह 28 फरवरी तक उसे नियमित कराएं। अभियान में अवैध नल कनेक्शन करने वाले उपभोक्ताओं पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

अवैध कनेक्शन हटा ले

उनियारा. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध जल कनेक्शन को हटाए जाने को लेकर एक मार्च से विशेष अभियान चलाया जाएगा। जन स्वास्थ्य अधिकारी परियोजना खंड उनियारा के अधिशासी अधिकारी जगन प्रसाद मीणा ने बताया कि जिन लोगों ने राइङ्क्षजग लाइन एवं जल वितरण लाइन में से टोंक बीसलपुर उनियारा पेयजल योजना के अंतर्गत 484 गांव के लोगों ने अवैध कनेक्शन ले रखे हैं वे 28 फरवरी तक हटा लें। इसके बाद धारा 19 के अंतर्गत नियम अनुसार कम से कम 30000 लीटर वार्षिक उपयोग के आधार पर पांच गुना राशि का जुर्माना किया जाएगा।