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Tonk News: विस्थापितों को आवंटित भूमि में घपला, कलक्टर ने अधिकारी-कर्मचारी पर कार्रवाई के दिए निर्देश

टोंक जिले के पीपलू क्षेत्र की संदेड़ा पंचायत के अहमदगंज गांव में फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन रजिस्ट्री कराने के मामले में उपनिबंधक (जांच) सुनीता यादव ने जांच कराकर दोषी अधिकारी-कर्मचारी पर कार्रवाई के निर्देश जिला कलक्टर को दिए हैं।

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somya jha tonk

सौम्या झा, कलक्टर, टोंक

टोंक जिले के पीपलू क्षेत्र की संदेड़ा पंचायत के अहमदगंज गांव में फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन रजिस्ट्री कराने के मामले में की गई शिकायत के बाद राजस्व मंडल अजमेर की उपनिबंधक (जांच) सुनीता यादव ने जांच कराकर दोषी अधिकारी-कर्मचारी पर कार्रवाई के निर्देश जिला कलक्टर को दिए हैं।

यह शिकायत संदेड़ा निवासी कृष्णावतार जाट ने की थी। इसमें बताया था कि अहमदगंज गांव में विस्थापितों को आवंटित भूमि को फर्जी दस्तावेज से बेचान कर रजिस्ट्री करा ली। शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं करने पर अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ पद का दुरुपयोग कर भू-माफिया से मिलीभगत की शिकायत की गई थी। इसके बाद उप निबंधक ने कलक्टर को पत्र भेजा कि मामले की जांच अपने स्तर पर कराई जाए।

प्राथमिक जांच में अधिकारी-कर्मचारी के दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ सीसीए नियमों के तहत कार्रवाई के प्रस्ताव मंडल को भेजे जाएं। वहीं शिकायत आरएएस अधिकारी से संबंधित हो तो सीसीए नियमों में कार्रवाई के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे जाएं।

एडीएम के आदेश पर भी नहीं हटाई तारबंदी

मामले में उक्त जमीन पर की गई तारबंदी को हटाने के निर्देश अतिरिक्त जिला कलक्टर मालपुरा ने 14 दिसंबर 2023 को जारी किए थे। लेकिन अब तक उक्त तारबंदी नहीं हटाई गई। इसकी भी शिकायत की गई है।

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