
प्रतीकात्मक तस्वीर
Rajasthan election 2023 राजस्थान में चुनावों की तारीखों की घोषणा के बाद ही आचार संहिता भी लागू हो गई हैं। आचार संहिता लगते ही कई जिलों के कलक्टर ने धारा 144 लागू कर दी हैं।
उदयपुर में लगी धारा 144
कलक्टर पोसवाल ने निष्पक्ष चुनाव को लेकर धारा 144 लागू कर दी है। आदेशानुसार विस्फोटक, रासायनिक, हथियार प्रदर्शन सार्वजनिक स्थानों पर नहीं कर सकेंगे। सुरक्षा एजेंसियों पर लागू नहीं होगा। संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बिना राजनीतिक जुलूस, सभा, रैली नहीं होगी। सोशल मीडिया से धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष व दुष्प्रचार नहीं होगा। धार्मिक स्थलों का मंच प्रयोग नहीं होगा। आदेश 5 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। अवहेलना पर आइपीसी की धारा 188 के तहत दण्डित किया जाएगा।
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कोटपूतली-बहरोड़ में भी लागू
बहरोड़. चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव-2023 की आदर्श आचार संहिता लागू करने की घोषणा के बाद जिला कोटपूतली-बहरोड़ में धारा 144 लागू कर दी गई है।जिला कलक्टर शुभम चौधरी ने बताया कि कोटपूतली-बहरोड़ जिले के क्षेत्राधिकार में शांतिपूर्वक व निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाने के मद्देनजर 9 अक्टूबर 2023 मध्य रात्रि से निषेधाज्ञा लागू की है। यह 15 दिसंबर 2023 की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान सुरक्षा एजेंसियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को हथियार के साथ घूमने या प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी। इसी तरह कोई भी विस्फोटक,घातक रासायनिक पदार्थ का न तो प्रयोग कर सकेगा न परिवहन। किसी को भी पुलिस अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना धरना ,प्रदर्शन, जुलूस, सभा या रैली करने की अनुमति नहीं होगी। चुनाव प्रचार संबंधी रैलियों के लिए भी चुनाव आयोग की ओर से जारी निर्देशों की पालना में अधिकृत अधिकारी से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का कोई दुष्प्रचार नहीं कर सकेगा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की पालना के अनुसार रात 10 से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी पाबंदी रहेगी। इन सभी निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Published on:
10 Oct 2023 03:19 pm
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