
धीरेंद्र जोशी
Indian Railways : उदयपुर में हजारों लोग रोज ट्रेनों में सफर करते हैं। पर ज्यादातर लोग रेलवे के इस नियम से वाकिफ नहीं है कि ट्रेन में यात्रा के दौरान अधिक मात्रा में सूखा नारियल ले जाना प्रतिबंधित है। सफर के दौरान अगर सूखा नारियल ले जाते पाए गए तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। यदि आप रेल में बिना किसी व्यवधान के यात्रा करना चाहते हैं तो इसका ध्यान रखें।
रेलवे की ओर से बनाए गए नियमों में ज्वलनशील पदार्थों के साथ सूखा नारियल भी प्रतिबंधित है। ऐसे में यात्रा करने से पूर्व प्रतिबंधित वस्तुओं को साथ नहीं रखे। वैसे नारियल को शुभ माना गया है। एकाध नारियल तक तो छूट दी जा सकती है, लेकिन अधिक मात्रा में सूखे नारियल होने पर उन्हें जब्त कर लिया जाता है। इसके पीछे रेलवे का तर्क है कि खास परिस्थिति में नारियल ज्वलनशील बन सकता है और धमाके जैसी घटनाएं हो सकती हैं।
रेलवे स्टेशनों पर वेंडर्स को भी सूखा नारियल बेचने की अनुमति नहीं है। फूटा हुआ नारियल और उसका गुदा रख सकते हैं।
जांच के दौरान यात्री के पास प्रतिबंधित वस्तु मिलती है तो उस पर रेलवे अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसमें जुर्माना वसूलने के साथ वस्तु जब्त हो सकती है। मामला गंभीर होने पर यात्री को ट्रेन से उतारने के साथ ही उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
यात्रा के दौरान सिलेंडर या गैस स्टोव, आग्नेयास्त्र, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पटाखे, बारूद के साथ अन्य ज्वलनशील पदार्थ के साथ ही ऐसे पालतू जानवर जो अन्य यात्रियों को असुविधा में डाल सकते हैं। इनके लिए रेलवे से विशेष अनुमति लेनी होती है।
यात्रियों के पास सूखा नारियल नहीं रखने के पीछे कारण यह है कि पुराने और नमी वाले स्थान पर रखे गए नारियल में फफूंद लग जाती है। ऐसे में उसमें मीथेन गैस बनती है, जो ज्वलनशील है। ऐसे में इनमें हल्के से स्पार्क से भी आग लग सकती है।
Updated on:
09 May 2025 02:27 pm
Published on:
09 May 2025 02:09 pm
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